दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, 2021-2022 के केंद्रीय बजट में सरकार ने घोषणा की कि इस योजना के तहत 1 करोड़ और कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। प्रधान मंत्री ने पहली योजना से छूट गए 1 करोड़ परिवारों को ईंधन उपलब्ध कराने के लिए 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला योजना शुरू की। पहली उज्ज्वला योजना कि शुरुआत 01.05.2016 को भारत सरकार द्वारा कि गई थी । इस योजना से देश भर कि महिलाओं को बहुत फायदा हुआ है उनकी रसोई से लकड़ी उपले या अन्य पारंपरिक इंधनों से होने वाला धुआँ गायब हों गया है जिससे उनके सम्पूर्ण स्वास्थ्य मे बहुत सुधार देखा गया है साथ ही महिलाओं के रसोई मे बीत जाने वाले व्यर्थ के समय मे भी कमी आई है एसे ही कई अनगिनत फ़ायदे जिन्हे अनुभव के आधार पर ही समझा जा सकता है देश भर कि महिलाओ को इस योजना के माध्यम से हुवे है
जैसा कि आप जानते है कि 80% देश कि आबादी गाँव मे निवास करती है आजादी के बाद से इतने सालों मे कभी इस समस्या को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे । इन्ही गलतियों को सुधारते हुवे माननीय यशशवी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रत्व वाली इस सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल मे इसपर काम शुरू कर दिया था जिसकी अपार सफलता ओर लाभों को देखते हुवे इसे सरकार द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल मे भी 1 करोड़ महिलाओ के लिए बड़ा दिया गया था । एसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार कि इच्छा 100% एलपीजी देश भर के घरों मे पहुचना है तो संभवतः यह योजना अभी अपने 3.0 चरण मे भी जाएगी । वैसे तो अभी 2.0 चल रही है यदि आपने अभीतक इसका लाभ नहीं लीया है तो हम अपने इस लेख मे योजना संबंधित विस्तरत जानकारी देने जा रहे है ।
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मई 2016 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने भारत में “प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0” की शुरुआत की। प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) कनेक्शन प्रदान करने के लिए 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है।
इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराना था, जो अन्यथा पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि का उपयोग कर रहे थे। पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता था। ग्रामीण महिलाओं के साथ-साथ पर्यावरण पर भी।
![प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 | मात्र 600/- रुपए मे गैस सिलेंडर | महिलाओं के नाम पर मिल रहा कनेक्शन | आपने आवेदन किया ??? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_lossy,ret_img,w_1024,h_536/https://schemesworld.com/wp-content/uploads/2024/03/Add-a-heading-5-min-1024x536.png)
- इस योजना के तहत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य था।
- 7 सितंबर 2019 को, भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 8वां करोड़ एलपीजी कनेक्शन सौंपा।
- योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने से एलपीजी कवरेज को 1 मई 2016 के 62% से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2021 को 99.8% करने में भी मदद मिली है।
- उज्ज्वला 2.0: प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा के साथ पीएमयूवाई योजना के तहत 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का अतिरिक्त आवंटन। यह योजना भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा में शुरू की गई थी।
विभाग | खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग |
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योजना का नाम | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 01-05-2016 |
योजना का उद्येश्य | गरीब एवं जरूरतमंदो जो की ईंधन के रूप में गोबर कंडे इत्यादि का उपयोग कर रहे थे उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदाय करना |जिनके पास पूर्व में गैस कनेक्शन ना हो |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | (SECC 2011 की सूची अनुसार पात्र हितग्राही , अनुसूचित जाति /जनजाति गृहस्थी , प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही , अंत्योदय अन्न योजना , वनवासी , अति पिछड़ा वर्ग , चाय बागान जनजातियां , द्वीप एवं नदी द्वीप में निवासरत , गरीब गृहस्थी ) जिनके पास पूर्व में गैस कनेक्शन ना हो |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए ,अन्य |
लाभार्थी का प्रकार | महिला ,अन्य |
लाभ की श्रेणी | अन्य |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | गैस एजेंसी पर |
पदभिहित अधिकारी | गैस एजेंसी संचालक |
समय सीमा | 15-30 दिन |
आवेदन प्रक्रिया | (SECC 2011 की सूची अनुसार पात्र हितग्राही , अनुसूचित जाति /जनजाति गृहस्थी , प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही , अंत्योदय अन्न योजना , वनवासी , अति पिछड़ा वर्ग , चाय बागान जनजातियां , द्वीप एवं नदी द्वीप में निवासरत , गरीब गृहस्थी ) जिनके पास पूर्व में गैस कनेक्शन ना हो |
आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
अपील | अनुविभागीय अधिकारी , जिला कलेक्टर |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | गैस सिलेंडर , चूल्हा |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | गैस सिलेंडर , चूल्हा |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.pmuy.gov.in |
अपडेट दिनांक | 11/3/2022 1:21:31 PM |
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के फ़ायदे/लाभ :-
पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए नकद सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है – रु। 1600 (14.2 किलोग्राम सिलेंडर के कनेक्शन के लिए/ 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए 1150 रुपये)। नकद सहायता में शामिल हैं:
- सिलेंडर की सुरक्षा जमा राशि – रु. 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए 1250 रुपये/ रु. 5 किलो सिलेंडर के लिए 800 रु.
- Pressure Regulator – Rs. 150.
- एलपीजी नली – रु. 100.
- घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड – रु. 25.
- निरीक्षण/स्थापना/प्रदर्शन शुल्क – रु. 75.
इसके अतिरिक्त, सभी पीएमयूवाई लाभार्थियों को तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा उनके जमा-मुक्त कनेक्शन के साथ-साथ पहली एलपीजी रिफिल और स्टोव (हॉटप्लेट) दोनों मुफ्त प्रदान किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए आवश्यक योग्यता :-
- वयस्क महिलाएं निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी से संबंधित हैं।
अनुसूचित जाति परिवार
अनुसूचित जनजाति परिवार
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अति पिछड़ा वर्ग
अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) चाय और पूर्व-चाय बागान जनजातियां
वनवासी
द्वीप और नदी द्वीप पर रहने वाले लोग
एसईसीसी परिवार (एएचएल टीआईएन) 14 सूत्री घोषणा के अनुसार गरीब परिवार - आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- उसी घर में कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 मे आवेदन कि प्रक्रिया :-
इस योजना मे आवेदक Online एवं Offline दोनों तरीकों से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है । हम पहले आपको offline ओर उसके बाद online प्रक्रिया बताने जा रहे है ।
offline प्रक्रिया :-
- आप आधिकारिक वेबसाइट (नीचे दी गई) से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या निकटतम एलपीजी वितरक से प्राप्त कर सकते हैं
KYC Form
ANNEXURE – I
ANNEXURE – II - व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाते की जानकारी और एलपीजी वितरक प्राथमिकता सहित आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन पत्र भरें।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। दस्तावेज़ों में आम तौर पर पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण और बीपीएल श्रेणी का प्रमाण शामिल होता है।
- भरे हुए आवेदन पत्र को सहायक दस्तावेजों के साथ निकटतम एलपीजी वितरक के पास जमा करें।
Online प्रक्रिया :-
- प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करें।
- नए उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन के लिए आवेदन करें विकल्प का चयन करें।
- नीचे स्क्रॉल करें और ऑनलाइन पोर्टल पर क्लिक करें। और एलपीजी वितरण कंपनी का नाम उदाहरण इंडेन/भारतगैस/एचपी गैस चुनें।
- चयनित एलपीजी वितरण कंपनी पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें।
- उज्ज्वला 2.0 नया कनेक्शन जैसे कनेक्शन का एक प्रकार चुनें।
- राज्य, जिला, पिन कोड और वितरक का नाम चुनें। फिर अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा और ओटीपी दर्ज करें।
- केवाईसी न्यू केवाईसी और सामान्य केवाईसी का प्रकार चुनें।
- हाँ या नहीं में प्रवासी परिवार स्थिति का चयन करें
- NO में परिवार पहचानकर्ता के लिए Annexure 1 भरें
- पारिवारिक पहचानकर्ता के लिए हाँ में राशन कार्ड भरें
- सभी पारिवारिक विवरण, व्यक्तिगत विवरण, पता विवरण, बैंक विवरण भरें, सिलेंडर प्रकार चुनें, ग्रामीण या शहरी चुनें और घोषणा का चयन करें और सबमिट करें।
- संदर्भ संख्या उत्पन्न करें और अपना आवेदन पत्र प्रिंट करें, आपके द्वारा ऑनलाइन जमा किए गए सभी दस्तावेज़ संलग्न करें और चयनित गैस एजेंसी पर जाएँ।
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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 मे आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
- अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)
- जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है / अन्य राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड। अनुबंध I के अनुसार पारिवारिक संरचना/स्व-घोषणा प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़ (प्रवासी आवेदकों के लिए)
- लाभार्थी और वयस्क परिवार के सदस्यों का आधार दस्तावेज़ में क्रमांक पर दर्शाया गया है।
- पते का प्रमाण – यदि एक ही पते पर कनेक्शन की आवश्यकता है तो आधार को पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में लिया जाएगा। ऐसे में सिर्फ आधार ही काफी है.
- बैंक खाता संख्या और आईएफएससी
सारांश(Conclusion) :-
दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, 2021-2022 के केंद्रीय बजट में सरकार ने घोषणा की कि इस योजना के तहत 1 करोड़ और कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। प्रधान मंत्री ने पहली योजना से छूट गए 1 करोड़ परिवारों को ईंधन उपलब्ध कराने के लिए 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला योजना शुरू की। पहली उज्ज्वला योजना कि शुरुआत 01.05.2016 को भारत सरकार द्वारा कि गई थी । इस योजना से देश भर कि महिलाओं को बहुत फायदा हुआ है उनकी रसोई से लकड़ी उपले या अन्य पारंपरिक इंधनों से होने वाला धुआँ गायब हों गया है जिससे उनके सम्पूर्ण स्वास्थ्य मे बहुत सुधार देखा गया है साथ ही महिलाओं के रसोई मे बीत जाने वाले व्यर्थ के समय मे भी कमी आई है एसे ही कई अनगिनत फ़ायदे जिन्हे अनुभव के आधार पर ही समझा जा सकता है देश भर कि महिलाओ को इस योजना के माध्यम से हुवे है
अन्य लाभकारी योजनाए जिन्हे आपको जानना चाहिए :-
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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के संबंध मे सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQs) :-
उज्ज्वला 2.0 के तहत पात्र लाभार्थी कौन है?
गरीब परिवार की एक वयस्क महिला और उसके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है, वह उज्ज्वला 2.0 के तहत पात्र होगी। लाभार्थियों को निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए: 1. एसईसीसी 2011 सूची के अनुसार पात्र 2. एससी/एसटी परिवारों से संबंधित, प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), वनवासी, के लाभार्थी हों। अधिकांश पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), चाय और पूर्व-चाय बागान जनजाति, नदी द्वीपों में रहने वाले लोग (लाभार्थी सहायक दस्तावेज जमा करेगा) 3. यदि वह उपरोक्त 2 श्रेणियों में नहीं आती है, तो वह लाभार्थी होने के लिए अपना दावा पेश कर सकती है गरीब परिवार 14 सूत्रीय घोषणा पत्र जमा करके (निर्धारित प्रारूप के अनुसार)
उज्ज्वला 2.0 के तहत नामांकन के लिए आवेदक को कौन से दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य है?
आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे: 1. आवेदक की तस्वीर और विधिवत हस्ताक्षरित मानक प्रारूप के अनुसार केवाईसी। 2. POI (पहचान का प्रमाण) 3. POA (पते का प्रमाण) 4. आवेदक की आधार प्रति, 5. राशन कार्ड या इसी तरह के दस्तावेज़ में उल्लिखित परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की आधार प्रति। 6. आवेदक का बैंक खाता विवरण 7. राशन कार्ड या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पारिवारिक दस्तावेज। /जिला प्रशासन पहचाने गए परिवार की घरेलू संरचना (जैसे राजस्थान में भामाशाह कार्ड और एमपी में समग्र आईडी, उत्तर प्रदेश का परिवार रजिस्टर, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र, आंध्र प्रदेश का चावल कार्ड या बाद में जोड़ा जाने वाला कोई अन्य राज्य विशिष्ट कार्ड) का विवरण दे रहा है। जिसमें उनका नाम आता है. जिन राज्यों में राज्य सरकार के पोर्टल पर पारिवारिक विवरण अपडेट किया गया है, वहां लाभार्थी द्वारा राशन कार्ड के बदले इस पोर्टल से प्रिंटआउट की स्वहस्ताक्षरित प्रति भी जमा की जा सकती है। 8. प्रवासी आवेदकों के मामले में पारिवारिक संरचना सुनिश्चित करने के लिए राशन कार्ड के बदले अनुबंध- I के अनुसार स्व-घोषणा। 9. सहायक दस्तावेज, यदि कनेक्शन सात श्रेणियों में से किसी एक के तहत लागू किया जाता है (अर्थात एससी/एसटी परिवार, प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (ग्रामीण), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), वन निवासी, अधिकांश पिछड़ा वर्ग ( एमबीसी), चाय और पूर्व-चाय बागान जनजातियाँ, नदी द्वीपों में रहने वाले लोग)। दिए गए मानक प्रारूप के अनुसार आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित गरीब परिवार के समर्थन में 14-सूत्रीय घोषणा
यदि ग्राहक के पास आधार कार्ड है और कनेक्शन आधार कार्ड में उल्लिखित पते पर ही जारी किया जाना है, तो क्या इसका उपयोग POI और POA दस्तावेज़ के रूप में किया जा सकता है?
यदि आधार कार्ड में वह पता है जिस पर कनेक्शन जारी किया जाना है, तो इसका उपयोग POI और POA दोनों के रूप में किया जा सकता है।
उज्ज्वला 2.0 के तहत एलपीजी कनेक्शन के लिए कोई कैसे आवेदन कर सकता है?
आवेदक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकता है। 1. ऑनलाइन – ग्राहक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से नामांकन कर सकता है, या वह ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अपने नजदीकी सीएससी केंद्र से भी संपर्क कर सकता है। 2. ऑफ़लाइन – ग्राहक सीधे डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर आवेदन जमा करके नामांकन कर सकता है।
आवेदक को किस प्रकार का राशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा?
चूंकि राशन कार्ड केवल लाभार्थी की पारिवारिक संरचना की पहचान करने के उद्देश्य से है, किसी भी प्रकार के राशन कार्ड या तो एपीएल या बीपीएल पर विचार किया जाएगा।