PM-YASASVI योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त, घुमंतू जनजातियों के छात्रों को शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है । यह एक प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना है आज के इस लेख मे हम आपको इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी देने का प्रयास करेंगे कृपया इस लेख को अंत तक पूरा पड़ें ।

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PM-YASASVI योजना कि जानकारी :-
दोस्तों इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त, घुमंतू जनजातियों के छात्रों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना तथा इसके लिए उन्हे आर्थिक मदत करके प्रोत्साहित करना है । यह योजना केवल भारत देश के अंदर उसके राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है आवेदक को इस योजना कि सारी मदत अपने गृह क्षेत्र से प्रदान कि जाएगी । इस छात्रवृत्ति कि मुख्य बात यह है कि यह केवल सरकारी स्कूल्स मे पड़ने वाले बच्चों के लिए है ।
PM-YASASVI योजना के फ़ायदे/लाभ :-
इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूल मे पड़ने वाले बच्चों को प्रति वर्ष 4000/- हजार रुपए का भत्ता दिया जाएगा । यह राशि छात्र या उसके अभिभावक के बैंक खाते मे सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंचेगी ।
PM-YASASVI छात्रवृत्ति योजना मे आवेदन के लिए योग्यता शर्ते :-
- यह छात्रवृत्ति केवल भारत ओर उसके राज्यों के लिए है ।
- यह छात्रवृत्ति केवल उन छात्रों को दी जाएगी जिनके माता पिता कि सभी स्त्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय 250000/- से कम होगी ।
- छात्रों को 9 वी एवं 10 वी कक्षा का पूर्णकालिक रूप से अध्ययन करना चाहिए वो भी सरकारी स्कूल मे ।
- छात्रों को अपने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त, घुमंतू जनजातियों का होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- इन कक्षाओ मे पड़ते समय छात्रों को किसी अन्य छात्रवृत्ति को नहीं लिया जा सकता । यदि वह किसी छात्रवृत्ति को लेता है तो उसे संबंधित अधिकारी को सूचित करना जरूरी है ।
- आय प्रमाण पत्र केवल एक बार जमा करना होगा वो भी कोर्स मे admission के समय ।
- यदि किसी भी कारण से किसी भी आवेदक का आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वास्तविक व्यक्ति इसके लाभों से वंचित न रहें।
- यदि कोई छात्र स्कूल के नियमों का उलंघन करता है तो सक्षम अधिकारी इस छात्रवृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकेंगे ।
- असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर और छात्र के शैक्षणिक करियर के हित को छोड़कर, शैक्षणिक वर्ष के दौरान छात्रों के एक संस्थान से दूसरे संस्थान में प्रवास की अनुमति आम तौर पर नहीं दी जाएगी।
- इस योजना के तहत लाभ लेने वाले छात्र को किसी अन्य प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी ।
- एक ही माता पिता के दो लड़के ही इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे जबकि एक ही माता पिता कि दो लड़कियों के लिए इसमे कोई रोक नहीं होगी ।
- अटेन्डन्स 75% से कम नहीं होना चाहिए ।
- 5% विकलांग एवं 30% छात्राओं को कवर किया जाएगा ।
- गलत जानकारी देने पर उस छात्र कि छात्रवृत्ति तुरंत बंद कर के उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा ओर फिर वह पूरी पड़ाई के दौरान किसी भी छात्रवृत्ति को नहीं ले सकेगा । (सही जानकारी के आधार पर ही आवेदन करे)
- एक साल दी जाने वाली छात्रवृत्ति अगले वर्ष स्कूल द्वारा renew कि जा सकती है ।
- 75% अटेन्डन्स को आधार आधारित सिस्टम से मापा जाएगा ।
- किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए मिलेगी। यदि किसी छात्र को एक कक्षा दोहरानी है, तो उसे दूसरे (या उसके बाद) वर्ष के लिए उस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
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PM-YASASVI छात्रवृत्ति योजना मे आवेदन कि प्रक्रिया :-
यदि आप भी अभी तक दी गई जानकारी को पड़ने के बाद इस योजना के लिए खुदकों उपयुक्त समझते है ओर आवेदन करना चाह रहे है तो आपको निम्नलिखित क्रम को अपनाना होगा तभी आप आवेदन कर सकेंगे ।
- योजना कि घोषणा समय समय पर राज्य एवं केंद्र सरकार के माध्यम से विभिन्न प्रचार माध्यमों मे विज्ञापन देकर कि जाएगी ।
- सभी आवेदन online जमा होंगे कोई भी कागजी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा ।
- online आवेदन के लिए आप नैशनल स्कालर्शिप पोर्टल पर जा कर आवेदन कर सकते है
पोर्टल पर आवेदन कि प्रक्रिया राज्यों के अनुसार भिन्न भिन्न हों सकती है
PM-YASASVI छात्रवृत्ति योजना मे आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज/डॉक्युमेंट्स :-
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मार्कशीट
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हों तो)
- बैंक अकाउंट कि जानकारी (IFSC कोड के साथ)
PM-YASASVI योजना के लिए तय समय सीमा :-
क्रमांक | कार्य | क्रमांक |
1 | छात्रों द्वारा पंजीकरण के लिए पोर्टल खोलना | 1-अप्रैल |
2 | पंजीकरण के लिए पोर्टल बंद करना | 30-जून |
3 | संस्थानों द्वारा सत्यापन पूरा किया जाना है | 31-जुलाई |
4 | राज्य सरकार द्वारा सत्यापन | 15-अगस्त |
5 | केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, एसएनए में केंद्रीय सहायता जारी करना | 31-अगस्त |
6 | राज्य सरकार द्वारा डीबीटी प्रक्रिया का उपयोग करके छात्रवृत्ति का भुगतान होना | 30-सितंबर |
सारांश(Conclusion):-
यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है इसे सम्पूर्ण भारत के लिए लागू किया गया है योजना का लाभ सरकारी स्कूल के बच्चों को ही दिया जाएगा । बच्चों का फूल टाइम स्कूल मे पड़ना ओर 75% आधार आधारित अटेन्डन्स सिस्टम से उपस्थिति होना आवश्यक है । सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इसमे अपने अनुरूप दिशा निर्देश पारित कर सकेंगे । योजना मे 4000/- कि वार्षिक आर्थिक मदत छात्र या उसके पालक के बैंक अकाउंट मे डीबीटी के माध्यम से सीधे भेजी जाएगी ।
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQs):-
योजना का दायरा क्या है?
योजना के तहत छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध होगी और उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, जहां आवेदक रहता है यानी जहां वह रहता है। • छात्रवृत्ति केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्रदान की जाएगी।
पात्रता के लिए आय मानदंड क्या है?
उन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पुरस्कार स्वीकृत किए जाएंगे जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय ₹2,50,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
क्या किसी छात्र को एक कक्षा दोहराने पर छात्रवृत्ति मिल सकती है?
नहीं, किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए ही मिलेगी