National Family Benefit Scheme घर के मुखिया को उत्तर प्रदेश सरकार दे रही 30000/- हजार रुपए , आपने आवेदन किया क्या ? यहाँ जाने योजना से जुड़ी पूरी जानकारी

National Family Benefit Scheme (एनएफबीएस) को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के रूप में भी जाना जाता है, जिसे यूपी सरकार ने जनवरी 2016 में शुरू किया था। इस योजना के तहत, जिन परिवारों ने अपने मुख्य आय वाले को खो दिया है, उन्हें मुआवजे के रूप में एकमुश्त धनराशि मिलेगी। मुआवजे का दावा करने के लिए व्यक्ति को योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है। आज के इस लेख मे हम आपको इस योजना से जुड़े फ़ायदे ओर आवेदन कि पूरी प्रक्रिया बताने का प्रयास करेंगे तो बने रहिए हमारे साथ इस लेख के अंत तक

National Family Benefit Scheme

National Family Benefit Scheme कि विशेषताएं :-

एनएफबीएस योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए है। यदि परिवार के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो परिवार के अगले मुखिया को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आवेदक 18 वर्ष से कम यानि नाबालिग है या 60 वर्ष से अधिक यानि वृद्ध है, तो आवेदक को मुआवजा राशि नहीं मिल सकती है। पहले इस योजना के अंतर्गत 20000/- हजार कि राशि दी जाती थी बाद मे इसे बड़ा कर 30000/- हजार कर दिया गया है इस योजना मे आपको आवेदन केवल online माध्यम से ही करना होगा । योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 10 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में 56,450/- रु. ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080/- रु. मुआवजे की राशि परिवार के मुख्य कमाने वाले या एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद ही परिवारों को प्रदान की जाएगी।

National Family Benefit Scheme (एनएफबीएस) के फ़ायदे/लाभ :-

योजना का मुख्य लाभ यह है कि यदि किसी परिवार जो कि गरीबी रेखा से नीचे है के अंदर उसके मुखिया जो परिवार के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है कि मृत्यु हों जाती है तो उसके परिवार के नए मुखिया को एकमुश्त 30000/- हजार रुपए कि आर्थिक मदत कि जाती है ।

National Family Benefit Scheme के लिए योग्यता :-

  1. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे के परिवार का नया मुखिया होना चाहिए ।
  2. आवेदक कि आयु 18 वर्ष से कम ओर 60 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए ।
  3. शहरी क्षेत्र के परिवार कि स्थिति मे वार्षिक आय 56450/- तथा ग्रामीण क्षेत्र परिवार कि स्थिति मे वार्षिक आय 46080/- सालाना से अधिक नहीं होना चाहिए ।
  4. इस योजना का लाभ परिवार के एकमात्र कमाने वाले कि मृत्यु के बाद ही लिया जा सकता है ।

National Family Benefit Scheme मे आवेदन कि प्रक्रिया/प्रोसेस :-

National Family Benefit Scheme घर के मुखिया को उत्तर प्रदेश सरकार दे रही 30000/- हजार रुपए , आपने आवेदन किया क्या ? यहाँ जाने योजना से जुड़ी पूरी जानकारी

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National Family Benefit Scheme मे आवेदन के लिए दस्तावेज/डॉक्युमेंट्स :-

  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • BPL कार्ड
  • BPL राशन कार्ड(नीला राशन कार्ड)
  • पते का प्रमाण

National Family Benefit Scheme के संबंध मे पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQs):-

National Family Benefit Scheme सभी के लिए है ?

नहीं यह केवल बीपीएल वर्ग के लोगों के लिए है

यदि मैं जीवित हूं तो क्या मैं यह लाभ पाने का पात्र हूं?

नहीं यह योजना मरणोपरांत उसके परिवार के योग्य सदस्य जो कि परिवार का अगला मुखिया होगा को दी जाती है

National Family Benefit Scheme के लिए आयु कि सीमा क्या है ?

आवेदक कि आयु 18 से 60 वर्ष के बीच मे होना चाहिए ।

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