Divyang Pension Yojana उत्तर प्रदेश सरकार कि योजना है इसमे विकलांग व्यक्तियों को 1000/- हजार रुपए महिना पेंशन के तौर पर दिया जाता है आज हम इसी योजना से जुड़े जानकारियाँ आपसे साझा करेंगे। कृपया लेख को अंत तक पड़ें ।

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Divyang Pension Yojana का परिचय :-
दोस्तों राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्ति को प्रति माह कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। इससे उन्हें अपनी आजीविका चलाने में काफी मदद मिलेगी और जीवन स्तर बेहतर होगा। सरकार द्वारा उन्हें प्रति माह दी जाने वाली पेंशन राशि में समय-समय पर बढ़ोतरी की जाती है।
Divyang Pension Yojana के फ़ायदे :-
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रत्येक विकलांग जन को प्रति माह पेंशन के रूप मे 1000/- हजार रुपए दिए जाएंगे ।
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Divyang Pension Yojana मे आवेदन के लिए पात्रता शर्तें :-
- आवेदक कि आयु आवेदन के समय 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए ।
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए ।
- जिला स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त 40% विकलांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए ।
- आवेदक की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन या किसी अन्य समान योजना के तहत पेंशन/अनुदान/सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति तथा सरकारी संस्थानों/गृहों में निःशुल्क भरण-पोषण प्राप्त करने वाला व्यक्ति पात्र नहीं होना चाहिए।
- आवेदक या उसके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा की परिभाषा के अंतर्गत है (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 46,080/- और शहरी क्षेत्रों में रु. 56,460/- प्रति परिवार प्रति वर्ष निर्धारित है) वह अनुदान के लिए पात्र होंगे।
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Divyang Pension Yojana मे आवेदन कि प्रक्रिया :-
यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत पेंशन लेने के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको नीचे बताई गई प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाईट पर जाना है
- इसके बाद online application form भरना है
- आवेदन फॉर्म मे सामान्य जानकारियाँ जैसे – नाम,आयु,पता,मोबाईल नंबर आदि भर देना है ।
- मांगे गए संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर फॉर्म को सबमिट कर देना है ।
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Divyang Pension Yojana मे डॉक्युमेंट्स/दस्तावेज :-
- पासपोर्ट साइज़ कलर फोटो जो हाल ही मे निकलवाया हुआ हों ।
- आयु प्रमाणपत्र
- विकलांगता प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- मोबाईल नंबर
- बैंक पासबुक
सारांश(Conclusion):-
यह योजना उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों मे जन्मे दिव्यंगों के लिए है एसे परिवार जो बीपीएल श्रेणी से नीचे के है उन्हे इस योजना का लाभ दिया जाएगा । आवेदक कि आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए । पेंशन केवल एसे व्यक्तियों को ही दी जा सकेगी जिनकी विकलांगता 40% से ज्यादा हों विकलांगता का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQs):-
Divyang Pension Yojana क्या है ?
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और उत्थान के लिए दिव्यांग पेंशन योजना शुरू की है।
योजना मे क्या लाभ दिए जा रहे है ?
प्रति माह 1000/- रुपए पेंशन के रूप मे दिए जाते है
न्यूनतम और अधिकतम आयु पात्रता मानदंड क्या है?
कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए , अधिक से अधिक कि कोई सीमा नहीं तय कि गई है