Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana छोटे किसानों को गाय पालने के लिए बनने वाली यूनिट के बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार 10 लाख रुपए तक कि वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है आज के इस आर्टिकल मे हम आपके लिए योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए है कृपया आर्टिकल को अंत तक पूरा पढ़े एवं शेयर अवश्य करें ।
![Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana मे गाय पालने वाले किसानों को सरकार दे रही 1000000 लाख कि आर्थिक मदत Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_lossy,ret_img,w_1024,h_536/https://schemesworld.com/wp-content/uploads/2024/06/Acharya-Vidyasagar-Gau-Samvardhan-Yojana-min-1024x536.png)
Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana
यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश मे पशुपालन को लाभकारी बनाने के लिए तथा दूध के उत्पादन मे वृद्धि के लिए शुरू कि है यह योजना प्रदेश मे रहने वाले सभी वर्गों के लिए है जनरल,ओबीसी,एससी,एसटी वर्ग के लोग इसका लाभ ले सकते है योजना के अंतर्गत मिल्क रूट के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी गई है । छोटे एवं सीमांत किसानों को पशुपालन करने के लिए जो यूनिट बनाना होती है जहाँ पशुओं को रखा जाता है के निर्माण के लिए लगने वाली लागत का 75% पैसा बैंक लोन के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है
Gau Samvardhan Yojana यूनिट इकाई कि लागत
- इस योजना के अंतर्गत ऐसे किसानों को लाभ दिया जाएगा जो कि 5 या उससे अधिक पशुओं का पालन करते है
- इसके अंतर्गत यूनिट निर्माण के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे ।
- पशुओं के लिए शेल्टर यूनिट बनाने मे लगने वाले खर्चे का 75% बैंक लोन के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा बाकी का पैसा आवेदक को मार्जिन मनी सहायता या स्वयं के द्वारा पूरा करना होगा ।
- बैंक से लिए गए ऋण पर लाभार्थी द्वारा इकाई लागत का 75 प्रतिशत अथवा 5 प्रतिशत वार्षिक (अधिकतम 25,000 रूपये वार्षिक) जो भी कम हो, ब्याज की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष तक विभाग द्वारा की जाएगी। 5 प्रतिशत से अधिक की शेष ब्याज दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति लाभार्थी को स्वयं करनी होगी।
- यदि लाभार्थी जनरल वर्ग से है तो उसे लागत का 25% या अधिकतम 1.5 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप मे दिया जाएगा ।
- यदि लाभार्थी एससी/एसटी वर्ग से है तो उसे लागत का 33% या अधिकतम 2 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप मे दिया जाएगा ।
Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana का उद्देश्य
- दूध के उत्पादन मे वृद्धि लाना ।
- हितग्राहियों कि आर्थिक स्थिति मे सुधार लाना ।
- पशुओं कि दूध उत्पादन क्षमता मे सुधार लाना ।
- देशी गायों कि नस्लों का संवर्धन करना ।
- रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना ।
Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana के लाभ/फ़ायदे/विशेषताएं
- इसके अंतर्गत कम से कम 5 पशुओं या उससे अधिक के लिए शेल्टर बनाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए कि आर्थिक सहायता दी जाती है ।
- पशुओं के लिए शेल्टर यूनिट बनाने मे लगने वाले खर्चे का 75% बैंक लोन के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा बाकी का पैसा आवेदक को मार्जिन मनी सहायता या स्वयं के द्वारा पूरा करना होगा ।
- बैंक से लिए गए ऋण पर लाभार्थी द्वारा इकाई लागत का 75 प्रतिशत अथवा 5 प्रतिशत वार्षिक (अधिकतम 25,000 रूपये वार्षिक) जो भी कम हो, ब्याज की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष तक विभाग द्वारा की जाएगी। 5 प्रतिशत से अधिक की शेष ब्याज दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति लाभार्थी को स्वयं करनी होगी।
- यदि लाभार्थी जनरल वर्ग से है तो उसे लागत का 25% या अधिकतम 1.5 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप मे दिया जाएगा ।
- यदि लाभार्थी एससी/एसटी वर्ग से है तो उसे लागत का 33% या अधिकतम 2 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप मे दिया जाएगा ।
Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana मे आवेदन के लिए योग्यता/पात्रता
- इस योजना मे पंजीकृत गौशाला , एनजीओ और वे व्यक्ति जो गाय पालते है आवेदन कर सकते है ।
- यह योजना केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त देशी गायों के पालन के लिए है ।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए गाय मालिकों या गौशालाओं को गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक के पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए तथा गाय गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीकृत होनी चाहिए।
- गाय मालिकों या गौशालाओं में गायों के लिए समर्पित स्थान होना चाहिए, साथ ही उनके भोजन, सफाई और चिकित्सा देखभाल की सुविधाएं भी होनी चाहिए।
- आवेदक के पास गौशाला के नाम से अथवा स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए।
- 5 गायों पर 1 एकड़ जमीन होना चाहिए अधिक पशु होने पर जमीन भी उसी अनुपात मे नापी जाएगी ।
Gau Samvardhan Yojana मे आवेदन के लिए डॉक्युमेंट्स/दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जमीन के कागज जहाँ शेल्टर का निर्माण किया जाना है
- आवेदक के नाम का बैंक अकाउंट पासबुक
Gau Samvardhan Yojana मे आवेदन कि प्रक्रिया
तीन चरणों मे आवेदन कि प्रक्रिया पूर्ण होती है
- सबसे पहले ग्राम सभा मे किए गए आवेदन का अनुमोदन किया जाएगा ।
- इसके बाद जिन हितग्राहियों का अनुमोदन ग्राम सभा मे अनुमोदन हो चुका है उन्हे जनपद सभा मे अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा ।
- जनपद पंचायत के अनुमोदन के बाद जिले के उपसंचालक पशुपालन विभाग अनुमोदित प्रकरण को स्वीकृति हेतु बैंक को भेज कर स्वीकृति प्राप्त करेंगे ।
- इस तरह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी ।
- योजना से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाईट पर भी जा सकते है