Ex Servicemen के लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स ने शुरू कि है यह योजना जिसका लाभ Ex Servicemen के बच्चों एवं विधवाओं को दिया जा रहा है योजना से जुड़ी सभी जानकारी आजके इस लेख मे हम आपको देने जा रहे है

Ex Servicemen के लिए चलाई जा रही योजना का परिचय
भारत मे आर्मी ,नेवी,एयर फोर्स मे नौकरी करना देश कि सेवा माना जाता है क्यू कि इन केन्द्रीय बलों मे काम करना आसान नही यहाँ काम करने के लिए व्यक्ति अपने घर से दूर रहता है लगभग पूरी नौकरी ही परिवार के बिना निकालना होती है सबसे बड़ा खतरा जान का होता है क्यू कि ये बल देश कि सीमाओं कि सुरक्षा बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा मे रहते है ऐसे मे एक व्यक्ति जो कि परिवार का मुखिया है उसके ऊपर देश के साथ साथ अपने परिवार कि जिम्मेदारी भी होती है जिसे उसे पूरा करना होता है सैनिक देश सेवा मे पूरी निष्ठा से काम करते है इस लिए सरकार का भी दायित्व बनता है कि वो सैनिकों के परिवारों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाए जो कि परिवार मे सैनिक कि अनुपस्थिति को पूरा करने मे मदत कर सके । वैसे तो सरकार कई योजनाओं के माध्यम से सैनिकों के परिवार के लिए कई योजनाए चला रही है परंतु यह योजना जिसका नाम “RMEWF-Financial Assistance To 100% Disabled Child Of Ex-Servicemen” है के अंतर्गत सैनिकों के ऐसे बच्चे जो किसी कारण वश दुर्भाग्य से 100% विकलांग है को समर्पित है
इस योजना मे ऐसे सैनिक जो जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ)/नौसेना/वायुसेना के समकक्ष और उससे नीचे के पदों तक के भूतपूर्व सैनिक या उनकी विधवाएं है को उनके 100% विकलांग बच्चों के लिए आर्थिक सहायता उनके पूरे जीवन के लिए दी जाती है
Ex Servicemen के लिए चलाई जा रही इस योजना के फ़ायदे/लाभ
- इस योजना के अंतर्गत Ex Servicemen या उसकी विधवा को ऐसे प्रत्येक बच्चे के लिए 3000/- हजार रुपए मासिक जो कि साल मे एक बार एक साथ दिया जाता है देय होता है ।
- इस वित्तीय सहायता को बच्चे के जीवित रहते ही दिया जाता है उसके बाद यह स्वतः बंद हो जाती है
Ex Servicemen के लिए चलाई जा रही इस योजना मे आवेदन के लिए योग्यता शर्ते
- बच्चा Ex Servicemen या उसकी विधवा कि वैध संतान होना चाहिए ।
- Ex Servicemen जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ)/नौसेना/वायुसेना के समकक्ष या उससे नीचे के पद पर होना चाहिए ।
- बच्चा 100% विकलांगता कि श्रेणी मे आना चाहिए ।
- किसी अन्य संस्था से इस संबंध मे कोई लाभ पहले से प्राप्त नही होना चाहिए ।
- इस योजना के लिए आवेदन संबंधित जिला सैनिक बोर्ड द्वारा अनुशंसित होना चाहिए ।
Ex Servicemen के लिए चलाई जा रही इस योजना मे आवेदन कि प्रक्रिया
इस योजना मे आवेदन करने के नीचे पूरी प्रक्रिया बताई जा रही है कृपया आवेदन करते समय इस प्रोसेस को फॉलो करें ।
- आवेदक को सबसे पहले Kendriya Sainik Board Secretariat (KSBS) कि आधिकारिक वेबसाईट पर जाना है
- इस वेबसाईट का होम पेज ऐसा दिखाई देगा ।

- यहाँ आपको Register ऑप्शन पर क्लिक करना है
- अब आपके सामने जो फॉर्म खुलेगा वह दो भाग मे होगा जिसे सही जानकारी के साथ भर कर Submit के बटन पर क्लिक करना है
- अब फोटो अपलोड करना है
- फॉर्म सबमिट होने के बाद ईमेल आइडी पर एक मेल के द्वारा आइडी ओर पासवर्ड भेजा जाएगा ।
- ईमेल पर भेजी गई लिंक पर क्लिक करके आप KSB पोर्टल पर login हो जाएंगे ।
- यहाँ आपको आइडी पासवर्ड डाल कर login कर लेना है ।
- यहाँ पर योजना का नाम “RMEWF-Financial Assistance To 100% Disabled Child Of Ex-Servicemen” चुन लेना है
- अब जो फॉर्म खुलेगा उसे भरना है
- सभी मांगे गए संबंधित डाक्यमेन्ट Zila Sainik Welfare Officer (ZSWO) के द्वारा सत्यापित किये गए होना चाहिए ।
- online फॉर्म जमा हो जाने के बाद Zila Sainik Welfare Officer (ZSWO) आवेदक को मिलने के लिए अपॉइनमेंट देगा ।
- verification पूरा होने के बाद Zila Sainik Welfare Officer (ZSWO) अधिकारी फॉर्म को Kendriya Sainik Board Secretariat (KSBS) के पास सॉफ्ट कॉपी ओर हार्ड कॉपी के रूप मे भेज देगा ।
- जब आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के पास पहुंच जाता है, तो अनुभाग प्रभारी उसे सत्यापित करते हैं और संयुक्त निदेशक (कल्याण) के अनुमोदन के लिए मुद्रित सूची अपलोड करते हैं।
- अनुमोदन के ऐसे आवेदनों को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए एक बार में, अधिमानतः प्रत्येक तिमाही में भेजा जाता है।
Payment मिलने कि प्रक्रिया
- दिए गए आवेदन के मंजूर हो जाने के बाद welfare department उसे payment grant मंजूरी के लिए 200 के लॉट मे मंजूरी देता है ।
- सेवा संख्या, नाम, बैंकर्स, आईएफएस कोड और खाता संख्या की पुष्टि करने के बाद कल्याण विभाग भुगतान के लिए बैच सूची को लेखा अनुभाग को भेजता है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) या अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से सीधे भुगतान करता है।
- अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान जारी रखने के लिए, सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जीवन प्रमाण पत्र और “विकलांगता प्रमाण पत्र” प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को या उससे पहले संबंधित ZSB के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- नवीनीकरण के मामलों में आवेदन 1 मार्च तक स्वतः ही कल्याण विभाग को भेज दिया जाता है। इसके बाद कल्याण विभाग अगले वित्त वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता जारी रखने के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से अनुदान की मंजूरी मांगता है।
Ex Servicemen के लिए चलाई जा रही इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज/डॉक्युमेंट्स
आवेदन के साथ Zila Sainik Welfare Officer (ZSWO) अधिकारी द्वारा सत्यापित इन डॉक्युमेंट्स कि कॉपी आवेदन के साथ लगाना जरूरी है
- डिस्चार्ज बुक कि कॉपी जिसमे बच्चे कि जानकारी पहले से उपलब्ध हो ।
- जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी किये गए identity कार्ड कि कॉपी ।
- बच्चे के 100% विकलांग होने का military या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ।
- बैंक खाते कि पासबुक कि कॉपी जिसमे IFSC कोड हो ।
Application Status check करने कि प्रक्रिया
- KSB कि वेबसाईट पर जाएं ।
- DAK id ओर verification कोड डाल कर search के बटन पर क्लिक करें ।

- आपके आवेदन कि स्थिति दिख जाएगी ।
सारांश(Conclusion)
यह योजना “RMEWF-Financial Assistance To 100% Disabled Child Of Ex-Servicemen” के नाम से भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स के द्वारा तीनों सेनाओं के ऐसे सैनिकों के लिए चलाई जा रही है जो जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ)/नौसेना/वायुसेना के समकक्ष या उससे नीचे के पद पर पर कार्य करते हुवे रिटायर हो गए है तथा उनके घर मे उनकी कोई वैध संतान 100% विकलांग हो , ऐसे बच्चे के लिए योजना मे हर महीने के हिसाब से 3000/- हजार रुपए साल मे एक बार एकमुश्त दिए जाते है योजना के लिए आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड कि वेबसाईट पर करना होता है