मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना | Mukhyamantri Kanya Vivaah / Nikaah Yojana

1. योजना से संबंधित जानकारी

नमस्कार मित्रों इस महत्वपूर्ण आर्टिकल मे आपका स्वागत है

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जिसकी शुरुआत 04-01-2006 को हुई थी । इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की कन्याओ एवं तलकशुदा महिलाओ,विधवा महिलाओ को शादी के लिए आर्थिक सहायता पहुचना है । यह योजना केवल मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओ के लिए है एवं यह भी आवश्यक है की वे शादी संबंधित सभी कानूनी पात्रता रखती हों ।

2. योजना के फ़ायदे

जब भी किसी महिला का विवाह इस योजना के अंतर्गत सम्पन्न होता है तो उस महिला को कुल 49000/- हजार रुपए की आर्थिक मदत की जाती है यह पैसा दो तरह से मदत के रूप मे दिया जाता है

  1. Account Payee Check : Rs: 11,000/-
  2. Marriage Gift : Rs. 38,000/-

इसी के साथ ही जो संस्था इस सामूहिक विवाह को संपादित करती है उसे भी 6000/- प्रति वधू प्रदान किया जाता है

Amount: Rs.6,000/- per girl, to the mass marriage organizing body.

3. योजना के लिए पात्रता

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को मदत करना रखा गया है इस वजह से इसमे जाती एवं धर्म आदि को योग्यता के मापदंड से दूर रखा गया है ।

यहा हम आपको सरल शब्दों मे आवश्यक पात्रता शर्तों को बताने जा रहे है

  1. वधू के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
  2. वधू द्वारा विवाह के लिए निर्धारित आयु(18 वर्ष ) पूर्ण कर ली हो।
  3. परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो।

नोट – इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले परिवार के लिए आय का कोई बंधन नहीं है पर यह आवश्यक है कि हितग्राही को अपना विवाह निर्धारित तिथियों पर आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम मे ही करवाना होगा । इसका मतलब यह है कि अगर आप शादी का आयोजन स्वयं करते है तो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा

4. आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना का आवेदन ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों मे किया जा सकता है

  1. आवेदक यदि ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसे ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत कार्यालय से संपर्क करना होगा शहरी क्षेत्र का होने पर आवेदक को नगर निगम /नगर परिषद /नगर पंचायत कार्यालय से संपर्क करना होगा ।
  2. आवेदक को वहाँ से आवेदन फॉर्म लेकर उसमे पूछी गई सभी जानकारी भरना होगी ।
  3. भरे हुवे फॉर्म को जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने क्षेत्र से संबंधित कार्यालयों पर ही जमा करना होगा ।
  4. आवेदकों की पात्रता की जांच के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शहरी क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम या निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा एक जांच समिति गठित की जाएगी, जो आवेदक की पात्रता की जांच करेगी ।
  5. आवेदनों की जांच के बाद सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चयन करेगी। जांच कमेटी आवेदनों की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी. जांच के बाद पाए गए सभी आवेदनों की पात्रता (पात्र और अपात्र दोनों) का विवरण विवाह पोर्टल(https://mpvivahportal.nic.in/) में दर्ज किया जाएगा।
  6. सामूहिक विवाह कार्यक्रम के 7 दिन पूर्व उक्त प्रक्रिया पूर्ण कराना संबंधित स्थानीय निकाय का उत्तरदायित्व होगा। पात्र दम्पत्तियों का स्वीकृति आदेश एवं अपात्र पाये गये दम्पत्तियों का अस्वीकृति आदेश विवाह पोर्टल(https://mpvivahportal.nic.in/) से जनरेट किया जायेगा।
  7. पात्र /अपात्र जोड़ों को जानकारी विवाह पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होगी ।

5. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. आवेदक का आधार कार्ड
  2. वोटर आईडी कार्ड
  3. पासपोर्ट साइज़ फोटो
  4. मोबाईल नंबर

यही चार आवश्यक दस्तावेज है जो आवेदक को आवेदन फॉर्म के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है

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6. आर्टिकल का सारांश

आवेदकों की पात्रता की जांच ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एवं शहरी क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम या निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जांच समिति का गठन किया जायेगा, जो कि आवेदकों की पात्रता के मापदण्ड पर ध्यान देते हैं आवेदनकर्ताओं की जांच कर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने का चयन करें। जांच समिति आवेदन पत्रों की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुति प्रदर्शन। सभी आवेदनों की पात्रता (पात्र एवं पात्र दोनों) का विवरण विवाह पोर्टल(https://mpvivahportal.nic.in/) में दर्ज किया गया। उक्ति प्रक्रिया को सामूहिक विवाह कार्यक्रम से 7 दिवसीय पूर्व पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय की होगी। पॉट जोडो के एंटरप्राइज़ ऑर्डर एवं अपात्र पाये गये जोडो के डिजायन ऑर्डर पोर्टल से जनरेट किया गया। पात्र पाए जाने वाले सभी कलाकारों को सामूहिक विवाह में सम्मिलित रहने की सूचना दी जाएगी एवं पात्रों के लिए आवेदन को सम्मिलित किया जाएगा। पॉटर जॉइन्ट के एंटरप्राइज़ ऑर्डर विवाह पोर्टल हाय जेनेट की ओर से।

आवेदन पूर्ण रूप से निशुल्क रहेगा ।

यदि किसी हितग्राही का आवेदन पत्र मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत निरस्त किया गया है तो उसकी अपील संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्येक अपील का निराकरण 30 दिवस के भीतर किया जायेगा।

online आवेदन के लिए http://mpvivahportal.nic.in यहा पर जाकर आवेदन किया जा सकता है

7. सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ’s)

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है ?

2006 मे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओ को उनकी शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई जिसके तहत पात्र हितग्राही को 49000/- रुपए की सहायता प्रदान की जाती है

कन्या विवाह योजना का लाभ कैसे ले ?

योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने ग्रामपंचायत कार्यालय /जनपद कार्यालय /नगर निगम /नगर परिषद पर जाकर आवेदन कर सकते है अथवा online आवेदन करने के लिए https://mpvivahportal.nic.in/ पर आवेदन कर सकते है

क्षेत्र मे होने वाले सामूहिक विवाह की जानकारी कहा से मिलेगी ?

इसके लिए आप अपने ग्रामपंचायत कार्यालय /जनपद कार्यालय /नगर निगम /नगर परिषद पर संपर्क कर सकते है अथवा https://mpvivahportal.nic.in/ पर जा कर online भी तारीख व स्थान के बारे मे जानकारी प्राप्त कर सकते है ।

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