मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है हम अपने इस लेख मे आपके लिए इस योजना से संबंधित सभी जानकारी लेकर आए है ताकि आपको सही ओर सम्पूर्ण जानकारी सरल शब्दों मे मिल सके ।
इस लेख मे हमने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना से संबंधित सभी जानकारी क्रमवार रूप से नीचे दी है
यदि हमसे कोई कमी रह जाति है तो आप से अनुरोध रहेगा की आप हमे अपने सुझाव कमेन्ट के माध्यम से अवश्य भेजे आपके सुझाव ओर शिकायते हमे ओर भी बेहतर होने मे मदत करेगी ओर आपको ओर भी बेहतर तरीके से जानकारी मिल सकेगी ।
1. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना कि जानकारी (Details)
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली राजधानी क्षेत्र के निवासी जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है के लिए भारत के तीर्थ क्षेत्र कि यात्रा फ्री मे करवाती है ।
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत 9 जनवरी 2018 को दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के बाद कि गई थी ।
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत यात्रा ,भोजन एवं आवास से संबंधित सभी खर्चे सरकार उठाती है ।
- योजना का लाभ लेने के लिए 60 या उससे अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्रीय विधायक से प्रमाण पत्र लेना रहता है कि वह विधायक के निर्वाचन क्षेत्र मे निवास करता है ।
- यात्रा के के लिए प्रत्ये व्यक्ति के साथ एक अटेंडेंट जिसकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हों जा सकता है अटेंडेंट का खर्चा भी सरकार उठाती है ।
- एक वर्ष मे प्रति विधानसभा मे कुल 1100 व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाया सकते है ।
- अभी तक कुल 38000 लोग मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ उठा चुके है ।
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का अनलाइन पंजीकरण e-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है ।
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए एसडीएम कार्यालय, तीर्थ विकास समिति के कार्यालय और विधायक कार्यालयों के काउंटर सुविधा काउंटर के रूप में काम करेंगे।
Note -: सभी इच्छुक व्यक्ति मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना-2023 का लाभ उठाने के लिए e-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अनलाइन आवेदन कर सकते है
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2. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फ़ायदे (Benefits)
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत से वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होता है जो अकेले यात्रा करने मे सक्षम नहीं है ।
- सरकार अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वृद्धाश्रमों मे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करवा चुकी है ।
- यदि आप अपने जीवनसाथी के साथ इस योजना के तहत यात्रा करना कहते है तो भी आप कर सकते है इस स्थिति मे उन्हे अटेंडेंट एक ही मिलेगा ।
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना मे यात्रा करने वाले लाभार्थियों के यात्रा भोजन एवं आवास के सभी खर्च सरकार अपनी तरफ से उठाती है ।
- चू कि यात्रा मे सभी लाभार्थी वरिष्ठ नागरिक ही होते है इस वजह से स्वस्थ कि देखभाल के लिए पेरामेडिकाल स्टाफ भी साथ रहता है ।
3. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता (Eligibility)
जैसा कि हम ऊपर यह समझ चुके है कि यह योजना दिल्ली राजधानी क्षेत्र के लिए दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक बहोत ही अच्छी योजना है आगे इस खंड मे हम आपको बताएंगे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कम से कम किन मानदंडों का पालन करना अनिवार्य किया गया है ।
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक(पति /पत्नी) को दिल्ली राजधानी क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है ।
- जिस वर्ष मे आवेदक यात्रा करना चाहता है उस वर्ष के 1 जनवरी तक वह 60 वर्ष कि आयु पूर्ण किया होना आवश्यक है ।
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना मे आवेदक को केंद्र/राज्य सरकार या स्थानीय/स्वायत्त निकायों मे नियोजित नहीं होना चाहिए ।
- आवेदक एक ही बार इस योजना का लाभ उठा सकता है आवेदन के पहले यह सुनिश्चित करे कि आपने पहले कभी भी इस योजना का लाभ न उठाया हुआ हों ।
- यदि आवेदक अपने साथ अटेंडेंट लेकर चलना चाहता है तो उस अटेंडेंट कि आयु 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए ।
4. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना मे आवेदन कि प्रक्रिया (Application Process)
जैसा कि हम ऊपर के लेख मे यह जान चुके है कि आवेदन अनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है इस लिए अब हम यह समझाने जा रहे है कि आपको कहा पर जाना है ओर क्या स्टेप्स लेने है अपना आवेदन सही तरीके से कम्प्लीट करने के लिए ।
आवेदन प्रक्रिया -:
- आप सबसे पहले आधिकारिक वेबसाईट edistrict.delhigovt.nic.in पर जाएं
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जब आप ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करके ऑफिसियल वेबसाईट पर पहुचेंगे तो आपको एसा पेज दिखाई देगा ।
- अब आप citizens corner पर क्लिक कर के new user registration पर क्लिक करे ।
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- जसे ही आप new user registration पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक registration फॉर्म ओपन होगा जहाँ आपको अपना डाक्यमेन्ट टाइप ओर उसका नंबर डालकर आगे continue पर क्लिक करना होगा ।
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- इसके बाद मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा पंजीयन फॉर्म दिखाई देगा
- निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली खोलने और पंजीकरण फॉर्म पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को आईडी प्रमाण और दस्तावेज़ प्रमाण जैसे विवरण दर्ज करने होंगे।
- यहां उम्मीदवार वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संपूर्ण विवरण सटीक रूप से भर सकते हैं।
5. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स /दस्तावेज़ (Required Documents)
आवश्यक डॉक्युमेंट्स कि लिस्ट -:
- स्व-घोषणा के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें उल्लेख हो कि आवेदक/पति/पत्नी प्रस्तावित यात्रा के लिए मानसिक/शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं।
- दिल्ली मतदाता पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां (आवेदक/पति/पत्नी के लिए)।
- स्व घोषणा।
- अपने निर्वाचन क्षेत्र के विधायक या जीएनसीटी दिल्ली के किसी मंत्री या दिल्ली के तीरथ यात्रा विकास समिति जीएनसीटी के अध्यक्ष से प्रमाण पत्र की प्रति।
GUIDELINES FOR
MUKHYAMANTRI TIRTH YATRA YOJANA
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6. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के इस लेख का सारांश (Conclusion)
इस लेख मे हमने विस्तार से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के बारे मे क्रमवार तरीके से समझा है
गर हम कुछ शब्दों मे इसके बारे मे कहे तो आवेदक को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए ओर उसे इसे अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक से प्रमाणपत्र प्राप्त होना चाहिए आवेदक कि उम्र कम से कम 60 वर्ष होना चाहिए अटेंडेंट कि उम्र कम से कम 21 वर्ष होना आवश्यक है सभी तरह का खर्चा सरकार उठाती है ।
यह भी देखे -:
- kanya vivah sahayta yojana uttar pradesh sarkar | कन्या विवाह सहायता योजना उत्तर प्रदेश सरकार
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना | Mukhyamantri Kanya Vivaah / Nikaah Yojana
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना – 2023
7. सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न ? (FAQs?)
दिल्ली मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना क्या है?
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है
दिल्ली मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ किसे दिया जायेगा?
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक(पति /पत्नी) को दिल्ली राजधानी क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है ।
जिस वर्ष मे आवेदक यात्रा करना चाहता है उस वर्ष के 1 जनवरी तक वह 60 वर्ष कि आयु पूर्ण किया होना आवश्यक है ।
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना मे आवेदक को केंद्र/राज्य सरकार या स्थानीय/स्वायत्त निकायों मे नियोजित नहीं होना चाहिए ।
आवेदक एक ही बार इस योजना का लाभ उठा सकता है आवेदन के पहले यह सुनिश्चित करे कि आपने पहले कभी भी इस योजना का लाभ न उठाया हुआ हों ।
यदि आवेदक अपने साथ अटेंडेंट लेकर चलना चाहता है तो उस अटेंडेंट कि आयु 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए ।
क्या मुझे दिल्ली मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत यात्रा के लिए पैसे देने होंगे?
नहीं ! यात्रा ,आवास एवं भोजन का खर्चा भी सरकार उठाती है ।
दिल्ली मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लाभार्थी किसे अपने साथ ले जा सकते हैं?
यदि आवेदक अपने साथ अटेंडेंट लेकर चलना चाहता है तो उस अटेंडेंट कि आयु 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए । अटेंडेंट का खर्चा भी सरकार उठाती है ।
दिल्ली मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आधिकारिक वेबसाईट edistrict.delhigovt.nic.in पर जाएं
आवेदन पत्र के साथ कौन से दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे?
1. स्व-घोषणा के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
2. चिकित्सा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें उल्लेख हो कि आवेदक/पति/पत्नी 3. प्रस्तावित यात्रा के लिए मानसिक/शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं।
4. दिल्ली मतदाता पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां (आवेदक/पति/पत्नी के लिए)।
5. स्व घोषणा।
6. अपने निर्वाचन क्षेत्र के विधायक या जीएनसीटी दिल्ली के किसी मंत्री या दिल्ली के तीरथ यात्रा विकास समिति जीएनसीटी के अध्यक्ष से प्रमाण पत्र की प्रति।