Aadhar and PAN Link करना अब सरकार कि तरफ से जरूरी कर दिया गया है । एसे पेन कार्ड जो 2017 के जुलाई के बाद बने है आधार से 30 जून 2023 तक लिंक हों जाने चाहिए थे । अगर आपका आधार ओर पेन अभी भी लिंक नहीं है तो इस लेख को पूरा पड़ें यहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी ।
![Aadhar and PAN Link किए या नहीं ? जिनके आधार ओर पेन कार्ड लिंक नहीं उन्हे करना होगा कई समस्याओं का सामना । यहाँ जाने कैसे होंगे लिंक Aadhar and PAN Link](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_lossy,ret_img,w_1024,h_536/https://schemesworld.com/wp-content/uploads/2024/05/Add-a-heading-18-min-1024x536.png)
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Aadhar and PAN Link करना क्यू जरूरी है :-
आयकर अधिनियम कि धारा 139 AA मे यह प्रावधान है कि जिनका पेन कार्ड नंबर 1 जुलाई 2017 के बाद बना है तथा वे उस समय आधार कार्ड बनवाने कि स्थिति मे थे एसे लोग यदि 30 जून 2023 तक अपना आधार ओर पेन लिंक नहीं करते है तो उनके पेन कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे । यदि आज के समय मे जबकि अधिकांश चीजे online हों रही है फाइनैन्स आदि भी online हों जाता है किसी का पेन कार्ड बंद कर दिया जाता है तो वह कई तरह कि गंभीर समस्याओं मे पद सकता है विगत कुछ वर्षों से लगभग हर फाइनैन्शल लेनदेन मे पेन कार्ड को जरूरी कर दिया गया है । 2014 के बाद से ही सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वो डिजिटल एकोनोमी कि तरफ तेजी से बड़ेगी ओर इसके लिए वो आधार कार्ड को मुख्य केंद्र कि तरह स्थापित करेगी । आधार को पेन से लिंक करने के लिए सरकार ने सूचना जारी कि थी परंतु इसके बाद भी कई लोगों ने इसे लिंक नहीं करवाया है आज कि तारिक तक तो यह काम 1000/- रुपए के पेनल्टी शुल्क के साथ किया जा रहा है पर जल्द ही एसी जानकारी है कि पेन कार्ड निरस्त किए जा सकते है तो यदि आपने भी अभी तक पेन आधार को लिंक नहीं किया है तो जल्दी करें आगे इस लेख मे हम आपको आसान तरीके भी बताएंगे जहाँ से आप लिंक करने कि प्रोसेस आसानी से कर सकेंगे ।
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Aadhar and PAN Link करना किनके लिए जरूरी नहीं है :-
देश मे एसे लोग जिन्हे यह करवाना जरूरी नहीं है वो निम्न प्रकार के है
- एसे लोगों को आधार ओर पेन कार्ड लिंक करवाने कि जरूरत नहीं जो जम्मू कश्मीर ,आसाम,मेघालय राज्य मे निवास करते है
- आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार अनिवासी हों ।
- एसे लोग जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक हों चुकी हों ।
- एसे लोग जो भारत देश के नागरिक न हों ।
Note :- 01 प्रदान की गई छूट इस विषय पर बाद की सरकारी अधिसूचनाओं के आधार पर संशोधन के अधीन है
02 अधिक जानकारी के लिए राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 37/2017 दिनांक 11 मई 2017 देखें।
03 हालाँकि, उपरोक्त किसी भी श्रेणी में आने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए, जो स्वेच्छा से आधार को पैन से जोड़ना चाहते हैं, उन्हें निर्दिष्ट राशि का शुल्क भुगतान करना आवश्यक है।
Aadhar and PAN Link ना होने पर क्या होगा :-
यदि आप 30 जून 2023 के बाद भी आधार ओर पेन को लिंक नहीं करते है तो आपका पेन कार्ड बंद किया जा सकता है जिसकी वजह से आपको ये परेशानिया आ सकती है
- यदि आप आयकर देते है तो आपको वापस कि जाने वाली कोई भी राशि या उसके किसी हिस्से कि वापसी नहीं कि जा सकेगी ।
- नियम 114एएए के उप-नियम (4) के तहत निर्दिष्ट तारीख से शुरू होने वाली और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए ऐसे रिफंड पर उसे ब्याज देय नहीं होगा;
- जहां ऐसे व्यक्ति के मामले में अध्याय XVJJ-बी के तहत कर कटौती योग्य है, ऐसे कर को धारा 206एए के प्रावधानों के अनुसार उच्च दर पर काटा जाएगा
- जहां ऐसे व्यक्ति के मामले में अध्याय XVJJ-BB के तहत स्रोत पर कर संग्रहणीय है, ऐसे कर को धारा 206CC के प्रावधानों के अनुसार उच्च दर पर एकत्र किया जाएगा।
- अधिक जानकारी के लिए कृपया 28 मार्च 2023 के परिपत्र संख्या 03/2023 को देखें।
यदि PAN कार्ड बंद हों जाए तो क्या करना चाहिए :-
निष्क्रिय पैन के ये परिणाम 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होंगे और पैन के सक्रिय होने तक जारी रहेंगे। आधार नंबर बताकर पैन को चालू कराने के लिए एक हजार रुपये का शुल्क लागू रहेगा।
अधिक जानकारी के लिए कृपया 28 मार्च 2023 के परिपत्र संख्या 03/2023 को देखें।
मैं अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कर सकता क्योंकि आधार और पैन में मेरे नाम/फोन नंबर/जन्मतिथि में मेल नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए :-
- यदि आप पेन कार्ड मे नाम अपडेट करवाना चाहते है तो नीचे दिए लिंक मे से किसी पर भी अपना आवेदन कर सकते है
https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html
https://www.pan.utiitsl.com/ - यदि आप आधार कार्ड मे किसी प्रकार का परिवर्तन चाहते है तो
https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/update
Aadhar and PAN Link कैसे करना है :-
पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों उपयोगकर्ता अपने आधार और पैन को ई-फिलिंग पोर्टल पर बिना लॉग इन किए भी लिंक कर सकते हैं। आप आधार और पैन को लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग होम पेज पर त्वरित लिंक लिंक आधार का उपयोग कर सकते हैं।
यदि आप अपने द्वारा इसे लिंक करने मे असमर्थ है तो आप किसी CA या साइबर कैफै से भी इसे आसानी से करवा सकते है इसके लिए आपको अनिवार्य रूप से 1000/- रुपए कि पेनल्टी रसीद काटना होगी ।
सारांश(Conclusion):-
जब से भारत मे डिजिटल क्रांति आई है तभी से online ओर फाइनैन्शल धोका धड़ी मे बडोटरी देखि जा रही है । पिछले कुछ समय मे कई एसे मामले सामने आए है जहाँ एक ही व्यक्ति के एक से अधिक पेन कार्ड निकले है ओर दोनों के उपयोग पूरी तरह भिन्न अंदाज मे किए गए है साइबर सुरक्षा को मजबूती देने के क्रम मे आधार को पेन से लिंक करना 30 जून 2023 से जरूरी कर दिया गया है। अब यदि आप लिंक करवाना चाहते है तो 1000/- रुपए कि पेनल्टी के साथ यह प्रोसेस कि जा सकती है
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQs):-
Aadhar and PAN Link करना कबसे जरूरी कर दिया गया है ?
1 जुलाई 2017 के बाद से यह जरूरी किया जा चुका है
Aadhar and PAN Link मे पेनल्टी फीस कितनी लग रही है ?
Aadhar and PAN Link करने के लिए 1000/- रुपए देना होंगे