Jai Johar (Old Age Pension) पश्चिम बंगाल सरकार दे रही 1000/- हजार रुपए हर महिने |आपने आवेदन किया कि नहीं ???| 5 आसान पॉइंट्स मे समझे पूरी योजना

Jai Johar (Old Age Pension) योजना कि शुरुआत 1 अप्रैल 2020 को हों गई है इस योजना को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जिसमे अनुसूचित जनजाति के 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है अगर आप भी इस योजना के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी चाहते है तो हमारे साथ बने रहिए इस लेख मे हम आपको योजना संबंधित सारी जरूरी जानकारी सरल शब्दों मे बताने जा रहे है

1 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई, “जय जोहार (वृद्धावस्था पेंशन)” जनजातीय विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना पश्चिम बंगाल के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के अनुसूचित जनजाति (एसटी) निवासियों के लिए है, जिन्हें किसी अन्य प्राधिकरण से कोई अन्य पेंशन नहीं मिलती है। 3,00,000 से अधिक लाभार्थियों को योजना के दायरे में लाया गया है। ₹ 1,000/- की मासिक पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के व्यक्तिगत बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

Jai Johar (Old Age Pension) पश्चिम बंगाल सरकार दे रही 1000/- हजार रुपए हर महिने |आपने आवेदन किया कि नहीं ???| 5 आसान पॉइंट्स मे समझे पूरी योजना

यह योजना पश्चिम बंगाल के मूलनिवासी अनुसूचित जनजाति के लिए शुरू कि गई है। इसके अंतर्गत प्रति योग्य लाभार्थी को मासिक पेंशन के रूप मे हर महिने 1000/- रुपए सीधे उसके खाते मे दिया जा रहा है । पैसा सीधे अकाउंट मे आने से किसी प्रकार के भ्रष्टाचार कि कोई गुंजाइश नहीं है ना ही पेंशन लेने के लिए किसी वर्द्ध को अब लंबी लंबी लाइनों मे लगना होता है ।

  1. आवेदक पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक को अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
  3. आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  4. आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  5. आवेदक को सरकारी पेंशन या किसी अन्य संगठन से पेंशन प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए।

योजना मे आवेदन कि प्रक्रिया ऑफलाइन है नीचे दिए गए तरीकों से आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे ।

  • इच्छुक आवेदक को ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) / उप मंडल अधिकारी (एसडीओ) / कोलकाता नगर निगम के कार्यालय से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप का निःशुल्क अनुरोध करना होगा ।
  • आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित)।
  • दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र संबंधित प्राधिकारी को जमा करें
    1. ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ का कार्यालय।
    2. नगर पालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्रों में एसडीओ का कार्यालय
    3. केएमसी क्षेत्रों में कोलकाता नगर निगम आयुक्त
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर।
  • औपचारिक जाति या जनजाति प्रमाण पत्र (यदि अनुपलब्ध है, तो किसी भी पैतृक रिश्तेदार का जाति/जनजाति प्रमाण पत्र प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए स्वीकार्य है। हालांकि, आवेदक को अपना जाति प्रमाण पत्र बाद में प्राप्त करना होगा और बाद में उसे जमा करना होगा)
  • डिजिटल राशन कार्ड
  • ईपीआईसी (निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र)/मतदाता कार्ड
  • स्वप्रमाणित आवासीय प्रमाणपत्र/पता प्रमाण
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • आधार कार्ड

उपरोक्त सभी दस्तावेज आवेदक को योजना के फॉर्म के साथ संलग्न करके संबंधित कार्यालय मे जमा करने होंगे ।

क्या पेंशन को संयुक्त बैंक खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है?

नहीं, पेंशन केवल लाभार्थी के व्यक्तिगत बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

क्या कोई विधवा/विधुर जय जौहर पेंशन का लाभ उठा सकता है?

हां, जब तक वे आयु मानदंड को पूरा करते हैं और कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं करते हैं, विधवाएं और विधुर पात्र हैं।

क्या कोई विकलांग व्यक्ति जय जौहर पेंशन का लाभ उठा सकता है?

हां, एसटी समुदायों के अंतर्गत आने वाले और आयु मानदंडों को पूरा करने वाले विकलांग व्यक्ति पेंशन के लिए पात्र हैं।

क्या पात्रता के लिए कोई आय मानदंड है?

नहीं, आय कोई मानदंड नहीं है; हालाँकि, कोई अन्य पेंशन प्राप्त न करना एक शर्त है।

आवेदनों पर कितनी बार कार्रवाई की जाती है?

पेंशन का प्रसंस्करण और वितरण द्विमासिक होता है।

क्या आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई सहायता प्रदान की गई है?

हां, आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध हैं, और अधिकारी प्रक्रिया के दौरान आवेदकों का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

क्या मैं पात्रता के लिए किसी रिश्तेदार का जाति प्रमाण पत्र जमा कर सकता हूँ?

हां, किसी पैतृक रिश्तेदार का जाति/जनजाति प्रमाण पत्र प्रारंभ में स्वीकार्य है, लेकिन आवेदक को अपना स्वयं का जाति/जनजाति प्रमाण पत्र बाद में प्राप्त करना होगा और जमा करना होगा।

क्या आवेदन के लिए कोई विशिष्ट आयु मानदंड हैं?

आवेदन के समय आवेदकों की आयु 60 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए।

जय जोहार पेंशन कौन से विभाग वितरित करते हैं?

आदिवासी विकास विभाग जय जोहार पेंशन का प्रबंधन करता है।

1 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई, “जय जोहार (वृद्धावस्था पेंशन)” जनजातीय विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना पश्चिम बंगाल के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के अनुसूचित जनजाति (एसटी) निवासियों के लिए है, जिन्हें किसी अन्य प्राधिकरण से कोई अन्य पेंशन नहीं मिलती है। 3,00,000 से अधिक लाभार्थियों को योजना के दायरे में लाया गया है। ₹ 1,000/- की मासिक पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के व्यक्तिगत बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

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