Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana: दोस्तों आज के इस लेख मे हम आपके लिए लेकर आए है अपना खुदका व्यवसाय शुरू करने मे मदत करने वाली योजना Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana कि सम्पूर्ण जानकारी आवेदन कैसे होगा ,कोन कोन आवेदन के लिए पात्र है,दस्तावेज क्या लगने वाले है ओर भी बहुत कुछ तो बने रहिए हमारे साथ इस लेख के अंत तक
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana कि जानकारी :-
दोस्तों जबसे केंद्र मे मोदी जी केंद्र मे प्रधानमंत्री बने है उनका ध्यान देश को विश्व के समक्ष एक बड़े बाजार के रूप मे प्रस्तुत करने पर है वे भारत को एक निरियातक राष्ट्र के रूप मे स्थापित करना चाहते है ओर यह काम देश के युवाओ के द्वारा ही संभव हों सकता है वह भी तब जब देश के युवा स्वरोजगार कि दिशा मे आगे बड़े ओर नौकरी देने वाले बने । सरकार इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है इसी कड़ी मे छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वर्ष 2023 मे Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana कि शुरुआत कर दी है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना सीजी एमएमवाईएसवाई योजना 2023 यह योजना छत्तीसगढ़ के युवाओं को स्वरोजगार और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। राज्य के युवाओं को उद्योग सेवा एवं व्यवसाय को स्वरोजगार के रूप में स्थापित करने में वित्तीय सहायता, गारंटी, प्रशिक्षण एवं अनुवर्ती जैसी समग्र सहायता प्रदान करना, ताकि उनकी योग्यता एवं कार्य क्षमता के अनुसार उन्हें आसानी से सहायता एवं लाभ मिल सके। अपना उद्यम स्थापित करने में सफलता मिलेगी। ताकि वह अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकें। यह भी देखें :- Mahtari Vandan Yojana 2024: सभी महिलाओं को मिलेंगे 12000/- रुपए , आवेदन करने कि पूरी जानकारी यहाँ देखें
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Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana के लाभ/फ़ायदे :-
दोस्तों यह योजना छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए वरदान सिद्ध होगी इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता,प्रशिक्षण ,ग्यारंटी जैसी सारी मदत सरकार करने जा रही है इस योजना मे युवा बैंक एवं फाइनैन्शल संस्थानों से अपने व्यवसाय के लिए सब्सिडी वाला लोन ले सकेंगे,इस योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को निर्माण, सेवा एवं व्यवसाय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, जिसकी सीमा इस प्रकार होगी:-
Manufacturing Enterprises | परियोजना लागत रु. 25.00 लाख तक। |
Service Industry | परियोजना लागत रु 10.00 लाख तक । |
Business | परियोजना लागत रु 2.00 लाख तक । |
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गारंटी शुल्क/वार्षिक शुल्क सहायता(Guarantee Fee / Annual Fee Assistance) विवरण इस प्रकार रहेगा :-
लाभार्थी श्रेणी | भारत सरकार के क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के लिए गारंटी शुल्क/वार्षिक सेवा शुल्क |
सामान्य वर्ग | बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर गारंटी शुल्क एवं अगले 04 वर्षों के लिए वार्षिक सेवा शुल्क लगाया जाता है। |
एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला/विकलांग/पूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावित | बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर लगाया जाने वाला गारंटी शुल्क और वर्षों के लिए अगली 4 वार्षिक सेवाएं |
ब्याज सब्सिडी(Interest Subsidy):-
सामान्य वर्ग | पहले ऋण वितरण की तारीख से 5% सब्सिडी (जहां तक पांच वर्ष की अवधि) टर्म लोन पर अधिकतम सीमा 50000 रुपये प्रति वर्ष कार्यशील पूंजी ऋण पर रु. 25000 प्रति वर्ष। |
एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला/विकलांग/पूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावित | प्रथम ऋण संवितरण की तिथि से 8% सब्सिडी (पांच वर्ष की अवधि तक) सावधि ऋण पर अधिकतम सीमा रु. 75000 प्रति वर्ष कार्यशील पूंजी ऋण रु. 40000 प्रति वर्ष. |
मार्जिन मनी अनुदान(Margin Money Grant):-
लाभार्थी श्रेणी | मार्जिन मनी अनुदान |
सामान्य वर्ग | बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 10%, अधिकतम रु. 100,000/- |
ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला/विकलांग/पूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावित | बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 15%, अधिकतम रु. 1,50,000/- तक |
एससी/एसटी | बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 25%, अधिकतम रु. 1,50,000/- तक |
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana मे आवेदन कि योग्यता :-
दोस्तों अगर आप भी इस योजना मे आवेदन करना कहते है तो आपको निम्नलिखित योग्यता मापदंडों को पूर्ण करना होगा ।
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (एससी/एसटी/ओबीसी/महिला/पीडब्ल्यूडी उद्यमियों/नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्यों/सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट)
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकेगा।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रु. 3,00,000/- (परिवार की परिभाषा में आवेदक के पति/पत्नी और बच्चे शामिल होंगे (यदि आवेदक अविवाहित है तो आवेदक के माता-पिता, अविवाहित भाई-बहन की आय भी शामिल होगी)
- जिन आवेदकों ने PMRYO, PMROSRIKA या भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत अनुदान का लाभ लिया है, वे पात्र नहीं होंगे।
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana मे आवेदन कि प्रक्रिया :-
- आवेदक निशुल्क आवेदन पत्र विभाग कार्यालय से प्राप्त कर सकते है ।
- आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा।
- प्राप्त सभी आवेदनों को पंजीकृत किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्र पूर्ण करने हेतु आवेदक को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा 15 दिवस का समय दिया जायेगा। निर्धारित समय के अंदर आवेदन पूरा नहीं होने पर आवेदन वापस कर दिया जाएगा।
- प्रस्तावित गतिविधि की परियोजना प्रोफ़ाइल (संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट) भी आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी।
- जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्राप्त आवेदनों को टास्कफोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। टास्क फोर्स समिति साक्षात्कार के बाद आवेदक की योग्यता, अनुभव, तकनीकी क्षमता, कौशल परियोजना की व्यवहार्यता आदि के आधार पर मंजूरी देगी। स्वीकृत मामलों को ऋण स्वीकृति के लिए संबंधित बैंकों को भेजा जाएगा।
- बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा 30 दिनों की समयावधि के भीतर मामलों का समाधान किया जाएगा और आवेदक को इसकी सूचना दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत स्थापित उद्यमों का निरीक्षण जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा।
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana मे आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज/डॉक्युमेंट्स :-
आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज इस प्रकार है
- आधार कार्ड.
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र.
- जाति प्रमाण पत्र.
- शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज.
- बैंक खाता.
- पासपोर्ट साइज फोटो.
- मोबाइल नंबर.
योजना से संबंधी सरकार कि guidelines
सारांश(Conclusion):-
यह योजना मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के सभी वर्ग के युवाओं के लिए है इसके माध्यम से युवा अपनी प्रतिभा शिक्षा के आधार पर अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते है अधिकतम श्रेणी सहायता 2500000/- लाख तय कि गई है जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से आवेदन किया जा सकता है वहीं से आपके आवेदन कि जांच के बाद संबंधित बैंक को आवेदन के अनुसार लोन देना होता है लोन देने के लिए बैंक 30 दिन का अधिकतम समय लेता है वर्ग के हिसाब से अनुदान मर रियायते दी जाती है
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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQs):-
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है?
राज्य सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को स्व-उद्यम स्थापित कर आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गई है।
योजना के अंतर्गत क्या लाभ हैं?
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को स्व रोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कि जाती है ।
क्या अन्य राज्य का व्यक्ति भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं, केवल छत्तीसगढ़ मूलनिवासी व्यक्तियों से।
योजना के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?
आवेदक को न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
आयु मानदंड क्या होगा?
आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
क्या कुछ श्रेणियों के लिए आयु में कोई छूट है?
एससी/एसटी/ओबीसी/महिला/पीडब्ल्यूडी उद्यमियों/नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्यों/सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।
कितने सुविधा सदस्य इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं?
एक परिवार से केवल एक व्यक्ति.
पात्रता के रूप में आय मानदंड क्या होंगे?
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रु. 3,00,000/-.
आवेदन जमा करते समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
आधार कार्ड.
स्थायी निवास प्रमाण पत्र.
जाति प्रमाण पत्र.
शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज.
बैंक खाता.
पासपोर्ट साइज फोटो.
मोबाइल नंबर.
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा।