Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi | 6000/- हर पात्र किसान के खाते मे | आपने आवेदन किया या नहीं ???

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली वो योजना है जिसका उद्देश्य देश के किसानों को आर्थिक सहायता पहुचना है इस योजना का उद्देश्य अनुमानित कृषि आय के साथ-साथ घरेलू जरूरतों के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न इनपुट खरीदकर सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष ₹ 6000/- की राशि कुछ अपवादों के अधीन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे ऑनलाइन जारी की जाती है।

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi योजना के लाभ

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi योजना का लाभ प्रति परिवार 6000 प्रति वर्ष, हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में देय।

पात्र को प्रति वर्ष 6000/- रुपये का वित्तीय लाभ जारी किया जाना है
किसानों को हर 4 महीने/तिमाही यानी अप्रैल-जुलाई में 2000/- रुपये की तीन किस्तें दी जाती हैं।
अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च.

यह योजना आधार से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डेटा के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है
आधार में किसानों के परिवार के सभी सदस्यों का विवरण शामिल है जिनके नाम हैं
भू-अभिलेखों में अंकित है। पात्र किसानों को वित्तीय लाभ हस्तांतरित करने के लिए,
सभी किस्तों के भुगतान के बाद से सभी लाभार्थियों का आधार नंबर एकत्र किया जाएगा
तिमाही दिसंबर, 2019 – मार्च, 2020 से संबंधित केवल किया जाएगा
आधार से जुड़े डेटा बेस के आधार पर। हालाँकि, राज्यों को छूट दी गई है
असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर में आधार नंबर की अनिवार्यता खत्म
और 31.3.2021 तक योजना के तहत आधार सीडेड डेटाबेस। इस बीच ये
राज्य आधार नामांकन पूरा करेंगे ताकि बाद की किश्तें जारी की जा सकें
केवल आधार से जुड़े डेटा के आधार पर। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा न हो
पात्र परिवारों को हस्तांतरित भुगतान का दोहराव।

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi

योजना के तहत लाभार्थियों को देय राशि का भुगतान सीधे किया जाना है
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से उनके बैंक खाते।
राशि गंतव्य बैंकों में रखे गए लाभार्थियों के खातों में प्रवाहित होगी
डीएसी एंड एफडब्ल्यू के मान्यता प्राप्त बैंक और पीएफएमएस का उपयोग करते हुए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रायोजक बैंक
द्वार। गंतव्य बैंक शेड्यूल बैंक, डाकघर, ग्रामीण बैंक हो सकता है।
सहकारी बैंक या कोई अन्य वित्तीय संस्थान।

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi योजना के लिए योग्यता

सभी भूमिधारक किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है, योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi योजना के लिए अयोग्य किसान

उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी:

  1. सभी संस्थागत भूमि धारक।
  2. किसान परिवार जिनके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं
  3. संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
  4. पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
  5. केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों केंद्रीय या राज्य पीएसई और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी और साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) /ग्रुप डी कर्मचारी)
  6. उपरोक्त श्रेणी के सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन रु. 10,000/- या अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
  7. वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था
  8. डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और अभ्यास करके अपना पेशा चला रहे हैं।

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi योजना मे आवेदन करने कि प्रक्रिया

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi योजना मे आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है ।

निम्नलिखित चरणों मे यह आवेदन किया जाएगा ।

  1. नामांकन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं:
    आधार कार्ड
    भूमिधरी कागजात
    बचत बैंक खाता
  2. वीएलई किसान पंजीकरण विवरण जैसे राज्य, जिला, उप-जिला ब्लॉक और गांव, आधार संख्या की कुंजी, लाभार्थी का नाम, श्रेणी, बैंक विवरण, भूमि पंजीकरण आईडी और जन्मतिथि जैसे मुद्रित विवरण भर देगा। प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड..
  3. वीएलई भूमि विवरण जैसे सर्वेक्षण/कहाटा संख्या, खसरा संख्या और भूमि के क्षेत्रफल को भरेगा जैसा कि भूमि धारण कागजात में उल्लिखित है।
  4. भूमि, आधार और बैंक पासबुक जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
  5. स्व-घोषणा पत्र स्वीकार करें और आवेदन पत्र सहेजें।
  6. आवेदन पत्र सेव करने के बाद सीएससी आईडी के माध्यम से भुगतान करें।
  7. आधार संख्या के माध्यम से लाभार्थी की स्थिति की जांच करें।

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi योजना मे आवेदन के लिए आवश्यक कागजात/दस्तावेज

सिर्फ ये तीन दस्तावेज आवश्यक किए गए है

  1. आधार कार्ड
  2. भूमिधरी कागजात
  3. बचत बैंक खाता

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi योजना से जुड़ी आवश्यक जानकारियों के लिए यहा देंखे

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi योजना कि गाइड्लाइन

E-KYC कि प्रक्रिया

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi योजना मे रेजिस्ट्रैशन करने के लिए फॉर्म

आवेदन कि स्थिति जाँचने के लिए

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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQs)

क्या योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसान (एसएमएफ) परिवारों के लिए स्वीकार्य है?

नहीं, यह योजना सभी किसान परिवारों के लिए है, भले ही उनकी भूमि जोत का आकार कुछ भी हो

क्या 2 हेक्टेयर से अधिक खेती योग्य भूमि वाले किसी भी व्यक्ति या किसान परिवार को योजना के तहत कोई लाभ मिलेगा?

हाँ। योजना का दायरा सभी किसान परिवारों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया है, चाहे उनकी भूमि जोत का आकार कुछ भी हो।

योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाएगी और इच्छित लाभ के भुगतान के लिए उन्हें कैसे सूचीबद्ध किया जाएगा?

योजना के तहत लाभ के लिए पात्र किसान परिवारों की पहचान करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है

मैं एक पेशेवर हूं, क्या मैं पीएम किसान के लिए पात्र हूं?

नहीं, आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

मैं लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य विधान परिषदों का सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष हूं, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं??

नहीं, आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं

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