Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana : दोस्तों यह योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जिसका उद्देश्य वंचित वर्ग कि महिलाओ को मात्रत्व सुख देना ओर कन्या भ्रूण हत्या को समाज से समाप्त करना है । यह योजना पूरे देश के सभी राज्यों मे कार्यरत है आज के इस लेख मे हम Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana से जुड़ी सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे है अगर आप भी बच्चे कि प्लानिंग कर रहे है तो यह लेख आपके बहुत कम आ सकता है । अंत तक पड़े ओर शेयर करें ।

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana कि जानकारी :-

दोस्तों इस योजना कि शुरुआत सबसे पहले 1 जनवरी 2017 को कि गई थी उसके बाद इसमे जरूरी परिवर्तन के साथ Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana 2.0 कि शुरुआत अप्रेल 2022 से हुई है प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक केंद्र प्रायोजित प्रमुख योजना है, जिसे गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह योजना समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए है। किसी महिला को पहले दो जीवित बच्चों के लिए मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। पहले बच्चे के लिए पीएमएमवीवाई के तहत दो किस्तों में ₹5,000/- का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है और लाभार्थी संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार नकद प्रोत्साहन प्राप्त करने का भी हकदार है। औसतन, एक महिला को ₹6,000/- मिलते हैं। दूसरे बच्चे के लिए, ₹6,000/- का लाभ प्रदान किया जाना है बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो, जन्म के बाद एक किस्त में। योजना के तहत मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए गर्भपात/मृत जन्म के मामलों को नए मामलों के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, ‘मिशन शक्ति’ के लिए लागू नए दिशानिर्देशों के अनुसार 01.04.2022 से प्रभावी, योजना (पीएमएमवीवाई 2.0) दूसरे बच्चे, यदि वह लड़की है, के लिए अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहती है। इस प्रकार, दूसरे बच्चे के लिए, जन्म के बाद ₹6,000/- का लाभ एक किस्त में प्रदान किया जाना है। यह कन्या भ्रूण हत्या को हतोत्साहित करके जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार लाने में योगदान देगा। इसके अलावा, गर्भपात/मृत जन्म के मामले में, लाभार्थी को भविष्य में किसी भी गर्भावस्था की स्थिति में नए लाभार्थी के रूप में माना जाएगा।
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Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana के लाभ/फ़ायदे :-
जैसा कि हमने देखा यह योजना मातृशक्ति को उसके बच्चे के जन्म के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है जिससे गरीब परिवारों पर प्रसव के डोरण एवं बाद मे आने वाले खर्च मे सहायता होती है जच्चा ओर बच्चा दोनों के संतुलित आहार कि व्यवसाथ मे सहायता होती है इसी क्रम मे मिलने वाले लाभों को हम दर्शाने वाली टेबल बना कर आपको बताने जा रहे है
दी गई अनुसूची के अनुसार पहले बच्चे के लिए नकद प्रोत्साहन दो किश्तों में प्रदान किया जाता है
पहली किश्त | गर्भावस्था के पंजीकरण पर और आंगनवाड़ी केंद्र या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाओं पर अंतिम मासिक धर्म की तारीख से छह महीने के भीतर कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच की पहचान संबंधित प्रशासन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जा सकती है। | 3000/- हजार रुपए |
दूसरी किश्त | प्रसव पंजीकृत है. बच्चे को 14 सप्ताह की आयु तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत स्वीकार्य सभी टीके मिल गए हैं। | 2000/- हजार रुपए |
दूसरे बच्चे के जन्म पर (अगर वह बच्चा लड़की है तो )
एकमुश्त भूकतान | गर्भावस्था के पंजीकरण पर और आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) में एलएमपी से छह महीने के भीतर कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) पर संबंधित प्रशासक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाओं की पहचान की जा सकती है। इस योजना के तहत बालिका जन्म का पंजीकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत स्वीकार्य जन्म तिथि से चौदह सप्ताह की आयु प्राप्त करने तक लड़की को सभी उचित टीके मिल चुके हैं। | 6000/- हजार रुपए |
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana मे आवेदन के लिए योग्यता शर्ते/नियम :-
दोस्तों योजना के अंतर्गत देश कि एसी महिलाओ को लाभार्थी माना गया है जो वंचित एवं पिछड़े वर्ग से है एसी महिलाएं जो गर्भावस्था के दौरान आने वाले खर्चों को वहन नहीं कर सकती अतः इसके लिए कुछ जरूरी नियम तय किए गए है जो एसी महिलाओं कि पहचान करने मे सहायक होंगे । तो आइए जानते है क्या है वे नियम
- आवेदक की आयु कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए और वह गर्भवती महिला होनी चाहिए।
- आवेदक को नियोजित(किसी प्रकार के काम से जुड़ा हुआ होना ) होना चाहिए और गर्भावस्था के कारण वेतन हानि का सामना करना पड़ रहा है।
- यह योजना केवल पहले जीवित जन्म के लिए लागू है।
- पात्र लाभार्थी बच्चे के जन्म के 270 दिनों के भीतर पीएमएमवीवाई योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- यदि कोई लाभार्थी अपनी दूसरी गर्भावस्था में जुड़वां/तीन/चार बच्चों को जन्म देती है, जिसमें एक या अधिक बच्चे लड़की हैं, तो उसे पीएमएमवीवाई 2.0 मानदंडों के अनुसार दूसरी लड़की के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के निर्धारण के मानदंड निम्नलिखित हैं:
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएं
- जो महिलाएं आंशिक रूप से (40%) या पूर्ण रूप से विकलांग हैं (दिव्यांग जन)
- एसी महिलाएं जिनके पास बीपील कार्ड हों ।
- आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत महिला लाभार्थी।
- एसी महिलाएं जिनके पास ई श्रम कार्ड हों
- जो महिला किसान किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी हैं
- जो महिलाएं मनरेगा मे कार्य करती हों एवं उनके पास जॉब कार्ड हों
- एसी महिलाएं जिनकी नेट परिवार आय सालाना 8 लाख से कम हों
- एसी महिलाएं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता हों
- एनएफएसए अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड धारक महिलाएं।
- अन्य कोई भी श्रेणी जो केंद्र सरकार द्वारा भविष्य मे तय कि जाए ।
यह भी देखें : – Mahtari Vandan Yojana 2024: सभी महिलाओं को मिलेंगे 12000/- रुपए , आवेदन करने कि पूरी जानकारी यहाँ देखें | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 | मात्र 600/- रुपए मे गैस सिलेंडर | महिलाओं के नाम पर मिल रहा कनेक्शन | आपने आवेदन किया ??? | Niramaya Health Insurance Scheme|दिव्यंगजनों के लिए सालाना 1 लाख रुपए तक का इलाज फ्री |अपने निकटतम दिव्यंगजनों को इस योजना के बारे मे बता कर उनकी मदत करे | PM MODI NAMO DRONE DIDI Yojana 2024: ड्रोन दीदी बनकर महिलाएं कमाएंगी 15000/- महिना,एसे कर सकते आवेदन | Ladli Behna Awas Yojana List सरकार ने जारी कर दी है । इन लाड़ली बहनों को घर पक्का करने के लिए मिलेंगे 130000/-| Sukanya Samriddhi Yojana 2023 updates|सुकन्या समृद्धि योजना कि सम्पूर्ण जानकारी एक ही जगह पर देखे | Ministry Of Finance – schemesworld.com
Note :- योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पति का आधार अनिवार्य नहीं है। तथा केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रोजगार वाली सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं या जो किसी भी समय लागू कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, वे पीएमएमवीवाई के तहत लाभ की हकदार नहीं होंगी।
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana मे आवेदन कि प्रक्रिया :-
दोस्तों यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुवे आवेदन करना होगा ।
- योजना जी आधिकारिक वेबसाईट पर जाएं Click

- सिटिज़न login पर क्लिक करें

- मोबाइल नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फिर पूरा नाम, राज्य, जिला, क्षेत्र, ब्लॉक, गांव और लाभार्थी के साथ संबंध जैसे विवरण दर्ज करें। फिर क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करें।
- एक बार अकाउंट बन जाए. वेबसाइट के मुख्य होमपेज पर लॉगिन टैब पर क्लिक करें।
- अब यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें। फिर योजना के लिए आवेदन करें.
- सफल लॉगिन के बाद, “डेटा एंट्री” टैब पर क्लिक करें और “लाभार्थी पंजीकरण” विकल्प चुनें।
- अब, लाभार्थी पंजीकरण पृष्ठ पर सभी विस्तृत व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें।
- पहले बच्चे या दूसरे बच्चे के लिए आवेदन करने वाली योजना के तहत उपयुक्त विकल्प चुनें।
- एक बार फॉर्म की सारी जानकारी पूरी हो जाए। सबमिट बटन पर क्लिक करें.
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana मे आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज/डॉक्युमेंट्स :-
इस योजना मे आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों कि आवश्यकता होगी :-
- आधार कार्ड
- आधार से जुड़ा बैंक खाता या डाकघर खाता
- बैंक अकाउंट कि जानकारी
- MCP/RCHI card
- LMP date
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- बच्चे के टीकाकरण का विवरण
पंजीकरण के समय अपलोड करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची नीचे उल्लिखित है(इनमे से कोई भी एक ही आवश्यक होगा)
- वे महिलाएँ जिनकी कुल पारिवारिक आय ₹ 8 लाख प्रति वर्ष से कम है।
- मनरेगा जॉब कार्ड रखने वाली महिलाएँ।
- किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी महिला किसान।
- ई-श्रम कार्ड रखने वाली महिलाएँ।
- आयुष्मान के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत लाभार्थी महिलाएँ
- बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएं।
- आंशिक रूप से (40%) या पूरी तरह से विकलांग (दिव्यांग जन) महिलाएं।
- एससी महिलाएं।
- एसटी महिलाएं।
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली एडब्ल्यूडब्ल्यूएस / एडब्ल्यूएचएस / आशा।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारक महिला लाभार्थी।
Note :- सुचारू और कुशल प्रक्रिया के लिए पंजीकरण के समय आधार, आधार आधारित भुगतान आदि जैसे सभी अनिवार्य प्रावधानों की जाँच की जाएगी। आवेदन की स्थिति और धनराशि वितरण के संबंध में जानकारी देने के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत पंजीकरण के लिए मोबाइल ऐप पेश किया गया है।
सारांश(Conclusion):-
दोस्तों Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana के बारे मे हम संक्षिप्त मे कह सकते है कि यह योजना देश के सभी राज्यों कि एसी कामकाजी महिलाओं के लिए है जो समाज के पिछड़े एवं वंचित वर्ग से आती है एवं जिन्हे काम के दौरान छुट्टी लेने पर सैलरी मे कटोती होती है तथा वह महिला किसी समकक्ष समान योजना के तहत लाभ ना ले रही हों इस योजना का लाभ उठा सकती है । इस योजना मे पहले बच्चे पर 5000/- दो किस्तों मे 3000/- व 2000/- के रूप मे दिए जाने है तथा दूसरे बच्चे के लिए यदि वह बच्चा लड़की है तो एकमुश्त 6000/- कि आर्थिक सहायता सीधे बैंक अकाउंट मे दि जाती है
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQs):-
मैं नकद प्रोत्साहन की दूसरी किस्त का दावा कब तक कर सकता हूँ?
आवेदक की अंतिम मासिक धर्म अवधि (एलएमपी) के 180 दिन बाद दूसरी किस्त का दावा किया जा सकता है।
क्या यह योजना कोई अतिरिक्त कवरेज प्रदान करती है?
150 दिन, 180 दिन और बच्चे के जन्म के समय दावा की जाने वाली तीन किस्तों के अलावा, योजना अतिरिक्त कवरेज की पेशकश नहीं करती है।
क्या मृत्यु की स्थिति में भी पीएमएमवीवाई के तहत लाभ जारी रहता है?
नहीं, किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जब बच्चा जीवित नहीं रहता है, तो लाभार्थी आगे की गर्भधारण के लिए पीएमएमवीवाई के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं है क्योंकि वह पहले ही किश्तों का दावा कर चुकी है।
क्या गर्भपात या मृत प्रसव की स्थिति में लाभार्थी को लाभ मिलेगा?
लाभार्थी को गर्भावस्था सक्रिय रहने तक किश्तें मिलती रहेंगी। चूंकि गर्भावस्था के पड़ावों के आधार पर लाभ का भुगतान तीन किस्तों में किया जाता है, मृत जन्म के मामले में लाभार्थी को कम से कम दो किश्तें मिलेंगी। गर्भपात की तारीख यह तय करने में एक कारक होगी कि लाभ जारी रहेगा या नहीं।
मुझे इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) नामक पुराने “मातृत्व लाभ कार्यक्रम (एमबीपी)” के तहत केवल पहली किस्त मिली है। क्या मैं पीएमएमवीवाई के तहत शेष किस्तों का दावा कर सकता हूं?
जिन लाभार्थियों को पुरानी एमबीपी (आईजीएमएसवाई) योजना के तहत केवल पहली किस्त मिली है, वे पीएमएमवीवाई योजना के तहत केवल तीसरी किस्त का दावा कर सकते हैं, बशर्ते कि वे पीएमएमवीवाई के मानदंडों को पूरा करते हों।
मुझे जुड़वाँ बच्चे होने वाले हैं, क्या मैं भी इस योजना के लिए पात्र हूँ?
हां, आप इस योजना के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं।