SHe Box सेवा भारत सरकार द्वारा शुरू कि गई है इसके द्वारा महिलाएं अपने काम कि जगह पर उनके साथ होने वाले किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न कि शिकायत आसानी से कर सकती है आज के आर्टिकल मे हम SHe Box सर्विस के बारे मे पूरी जानकारी देने जा रहे है कृपया इस आर्टिकल को पूरा पड़ें एवं शेयर अवश्य करें ।

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क्या है SHe Box योजना
आज के समय मे इस तेज रफ्तार से भागती जिंदगी मे एक परिवार मे महिलाओं कि भूमिका पूरी तरह बदल चुकी है महिलाओं को अपने परिवार के लिए बाहर निकल कर काम करना पड़ रहे है यह निर्णय जरूरत के साथ ही बराबरी का दर्जा भी देता है परंतु महिलाओं का घर से बाहर रहना, काम करना कभी भी आसान नही होता भारत ही नही अपितु दुनिया के किसी भी देश मे महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न कि खबरे आती है जो कही ना कही हमारे समाज कि खोकली मानसिकता को प्रदर्शित करने वाली है । ऐसे मे सरकार द्वारा शुरू कि गई यह SHe Box योजना एक देश के रूप मे सराहनीय कदम है
भारत सरकार (जीओआई) ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (एसएच अधिनियम), 2013 लागू किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित कार्यस्थल बनाना है। यह अधिनियम संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं की जरूरतों को पूरा करता है और उनकी शिकायतों के निपटान के लिए निवारण तंत्र स्थापित करता है। यह अधिनियम अपने व्यापक कवरेज के कारण अद्वितीय है, जिसमें सभी महिलाएं शामिल हैं, चाहे वे संगठित या असंगठित, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में काम करती हों, चाहे उनका पदानुक्रम कुछ भी हो। घरेलू कामगारों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है। यह “कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न” को व्यापक तरीके से परिभाषित करता है, जिसमें महिला की रोजगार संभावनाओं के लिए निहित या स्पष्ट वादा या धमकी या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण का निर्माण या अपमानजनक व्यवहार की परिस्थितियों को शामिल किया गया है, जो उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।
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यह यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (SHe-Box) भारत सरकार का एक प्रयास है, जिसके तहत हर महिला को, चाहे वह संगठित या असंगठित, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम करती हो, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज करने की सुविधा के लिए, single window तक पहुँच प्रदान की जाती है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली कोई भी महिला इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। ‘SHe-Box’ में शिकायत दर्ज होने के बाद, इसे सीधे संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाएगा, जिसके पास मामले में कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
Workplace पर यौन उत्पीड़न का क्या अर्थ है
workplace पर यौन उत्पीड़न ऐसा कोई भी व्यवहार है जो कि महिला को असहज महसूस करवाता है जैसे
- शारीरिक संपर्क
- यौन संबंध बनाने कि मांग करना
- यौन संबंधी टिप्पणी करना
- अश्लील साहित्य,फोटो या विडिओ दिखाना
- किसी भी तरह से मोखिक या सांकेतिक इशारे करना जो कि यौन भावना को दर्शाती हो
- घूरना या बुरी नजर से देखना
- अश्लील टिप्पणियां या चुटकुले
- बाहर जाने के लिए अवांछित या लगातार अनुरोध
- किसी अन्य व्यक्ति के निजी जीवन या शरीर के बारे में दखल देने वाले प्रश्न
- जानबूझकर किसी को छूना
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Workplace पर यौन उत्पीड़न कितने प्रकार के होते है
दो प्रकार के यौन उत्पीड़न हो सकते है
- Quid pro quo(प्रतिदान)
- Hostile work environment(दुश्मनी वाला वातावरण)
Quid pro quo(प्रतिदान)
यदि किसी महिला को उसके काम कि जगह पर किसी प्रकार से लालच या भय दिखा कर कोई काम करने के लिए मजबूर किया जाता है तो वह इस श्रेणी मे आता है जैसे :- यदि कोई यह कहे कि तुम मेरे साथ tour पर चलोगी तो मे तुम्हें अच्छी पोस्ट दूंगा ओर यदि नही चली तो काम से निकलवा दूंगा आदि ।
Hostile work environment(दुश्मनी वाला वातावरण)
महिला के कार्य निष्पादन में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने या महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार करने के उद्देश्य से शत्रुतापूर्ण, डराने वाला या आक्रामक कार्य वातावरण बनाना, जिससे उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर असर पड़ने की संभावना हो।
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SHe Box पोर्टल पर शिकायत करने कि प्रोसेस
यदि आप भी अपने workplace पर किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न का सामना कर रही है तो आपको इस SHe Box पोर्टल पर इस प्रकार शिकायत दर्ज करनी होती है
- सबसे पहले आपको SHe Box पर क्लिक करके आधिकारिक पोर्टल वेबसाईट पर जाना है
- यहाँ आपके सामने यह पेज खुलेगा

- अब आपको Register Your Complaint वाले बॉक्स पर क्लिक करना है
- यहाँ आपसे आपकी नौकरी के प्रकार के बारे मे पूछा जाएगा कि आप सरकारी विभाग मे है या प्राइवेट

- नौकरी के प्रकार का चयन करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसे आपको पूछी गई जानकारी के साथ भरना है यह फॉर्म इस तरह दिखाई देगा

- फॉर्म को पूरा भरने के बाद अंत मे दिए Submit बटन पर क्लिक करके फॉर्म जमा हो जाएगा ।
- इसके साथ ही आपके Email एड्रैस पर एक लिंक के द्वारा आपकी शिकायत कि पुष्टि कि जाएगी जहाँ आपको अपने ईमेल के इनबॉक्स मे जाकर उस लिंक को क्लिक करके शिकायत कि पुष्टि कर देनी है
- यहाँ आप अपना पासवर्ड बना ले ताकि शिकायत कि स्थिति चेक कर सके ।
SHe Box पोर्टल पर शिकायत करने के फ़ायदे/लाभ
- एक ही जगह आपकी पूरी सुनवाई कि जाती है ।
- आपको शिकायत दर्ज करवाने कही थाने आदि पर नही जाना पड़ता ।
- गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाता है
- आपकी शिकायत कि स्थिति आप स्वयं चेक कर सकते है
- अलग से किसी तरह कि कोई FIR कि जरूरत नही परंतु महिला चाहे तो दर्ज करवा सकती है
सारांश
यह पोर्टल महिलाओं को काम कि जगह होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए एक शक्तिशाली ओर आसान साधन है जहाँ कही से भी अपने फोन के माध्यम से महिला शिकायत दर्ज कर सकती है इसमे कार्यवाही के लिए आपकी शिकायत संबंधित अधिकारी को भेज दी जाती है जो कार्यवाही करने के लिए सक्षम होता है यहाँ महिला शिकायत कि स्थिति भी चेक कर सकती है ।
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQs)
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत कौन कर सकता है?
यहां छात्रा का मतलब 18 साल से अधिक उम्र की महिला से है। 18 साल से कम उम्र के लोग यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
क्या यौन उत्पीड़न की घटना कार्यस्थल पर ही घटित होनी चाहिए?
नहीं। यह जरूरी नहीं है कि यह कृत्य केवल कार्यस्थल पर ही हो। यह निम्नलिखित में से किसी भी स्थान पर हो सकता है:
आपके नियोक्ता द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रम, कार्य-संबंधित यात्रा के दौरान, किसी ग्राहक या ग्राहक के परिसर में, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, व्यावसायिक लंच या डिनर, प्रचार अभियान या ग्राहकों, ग्राहकों या संभावित भागीदारों के साथ जनसंपर्क कार्यक्रमों में या कार्य-संबंधित फ़ोन वार्तालापों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संचार के दौरान।
यदि मैं यौन उत्पीड़न का शिकार हूं तो मुझे क्या करना चाहिए?
यदि आप खुद उत्पीड़क से संपर्क करने में सहज महसूस करते हैं, तो आप सीधे उत्पीड़क को बता सकते हैं कि आपको उसका व्यवहार अप्रिय या अनुचित लगता है और उसे ऐसा दोबारा न करने के लिए कह सकते हैं। या आप कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (एसएच अधिनियम), 2013 के तहत अपने संगठन में स्थापित आंतरिक शिकायत समिति से लिखित शिकायत के साथ संपर्क कर सकते हैं। या यदि आपके संगठन में आईसीसी नहीं है या यदि आप नियोक्ता के खिलाफ खुद शिकायत करना चाहते हैं या यदि आप घरेलू सहायक के रूप में काम करते हैं, तो आप एसएच अधिनियम के तहत अपने संबंधित जिले में स्थापित स्थानीय शिकायत समिति के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। या, आप अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं।
क्या मैं एक ही समय में एफआईआर दर्ज करा सकता हूं और शिकायत समिति में शिकायत भी दर्ज करा सकता हूं?
हां, यदि कोई महिला चाहे तो वह पुलिस में एफआईआर और शिकायत समिति में शिकायत एक साथ दर्ज करा सकती है।
क्या एसएच अधिनियम के तहत जांच एक निश्चित समय सीमा में पूरी की जाती है?

जी हाँ