Widow Pension UP उत्तर प्रदेश सरकार विधवा महिलाओं को दे रही हर महीने पेंशन

Widow Pension UP उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है जिसमे प्रदेश कि विधवाओं को उनके जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता के रूप मे हर महीने फिक्स पेंशन दी जा रही है यदि आप भी उत्तर प्रदेश से है ओर आपको या आपके संपर्क मे किसी को इस पेंशन योजना कि जरूरत है तो यह आर्टिकल आपकी बहुत मदत करने वाला है तो कृपया इस आर्टिकल को पूरा पड़े एवं शेयर अवश्य करें ।

Widow Pension UP

Widow Pension UP योजना का परिचय

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में रहने वाली विधवाओं के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को समझते हुए विधवा पेंशन योजना लागू की है। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित यह दयालु पहल इन कमज़ोर महिलाओं को वित्तीय सहायता का एक महत्वपूर्ण रूप प्रदान करती है। यह योजना मासिक पेंशन प्रदान करती है, जो पति या पत्नी को खोने के बाद घर की आय और स्थिरता पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभाव को स्वीकार करती है। यह महत्वपूर्ण सहायता विधवाओं को उनकी परिस्थितियों की कठिनाइयों से निपटने, सम्मान के साथ अपने जीवन को फिर से बनाने और वित्तीय सुरक्षा का एक उपाय हासिल करने में सशक्त बनाती है। विधवा पेंशन योजना अपने विधवा नागरिकों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, आशा को बढ़ावा देती है और एक उज्जवल भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त करती है।

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Widow Pension UP योजना का लाभ/फ़ायदा

मित्रों यह योजना आर्थिक सहायता प्रदान करती है इस योजना के तहत विधवाओं को प्रति माह 1000/- हजार रुपए महिना उनके बैंक अकाउंट मे दिया जाता है

Widow Pension UP योजना के लिए योग्यता/पात्रता

यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो आपको इन पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है

  • आवेदक आवश्यक रूप से उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए ।
  • आवेदक के पति का स्वर्गवास हो गया हो
  • आवेदक कि आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होती है
  • आवेदक एवं उसके परिवार कि वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से मिला कर भी 2 लाख रुपए से अधिक नही होना चाहिए
  • आवेदक आयकरदाता नही होना चाहिए ।
  • आवेदक किसी सरकारी राज्य या केंद्र कि नौकरी मे नही होना चाहिए ।

Note :- आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार से कोई भी पेंशन पहले से नही मिल रही हो केवल ऐसे ही आवेदक पात्रता रखेंगे ।

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Widow Pension UP योजना मे आवेदन कि प्रक्रिया

यदि आप इस योजना मे आवेदन करने जाते है तो आपको नीचे बताई जा रही प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा

  • आवेदक को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाईट पर जाना होगा वहाँ पर आपके सामने नीचे बताया गया पेज ओपन होगा
Widow Pension UP उत्तर प्रदेश सरकार विधवा महिलाओं को दे रही हर महीने पेंशन
  • इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करें
  • इसके बाद खुलने वाले फॉर्म मे पर्सनल डिटेल्स ,बैंक डिटेल्स और आमदनी कि जानकारी सही सही भरना है
  • इसके बाद पासपोर्ट साइज़ कलर फोटो,जन्म प्रमाण पत्र,पति का मृत्यु प्रमाणपत्र अटैच करें
  • इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करके फॉर्म जमा कर दें ।

Widow Pension UP योजना के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स/दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज़ कलर फोटो
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • आय प्रमाणपत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
  • आधार कार्ड
  • IFSC कोड के साथ बैंक passbook के पहले पेज कि कॉपी
  • किसी भी अन्य पेंशन ना लेने का शपथ पत्र
  • मोबाईल नंबर

सारांश(Conclusion)

यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश कि ऐसी महिलाओं को पेंशन देती है जो दुर्भाग्यवश विधवा हो गई है योजना मे मिलने वाली पेंशन मे हर महीने विधवा के बैंक अकाउंट मे 1000/- हजार रुपए आते है आवेदक महिला कि कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी आवश्यक है

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQs)

यह “विधवा पेंशन” योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में रहने वाली विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना का संचालन राज्य सरकार के महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

क्या लाभ हैं?

वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

वार्षिक आय का मापदंड क्या है?

आवेदक और उसके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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